Gun License से तात्पर्य ऐसे लाइसेंस से है जो किसी व्यक्ति को हथियार रखने और उसका उपयोग करने की अनुमति देता है। भारत में यह लाइसेंस भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 (Arms Act, 1959) के तहत जारी किया जाता है। यहां Gun License से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। पिस्तौल या बंदूक जैसे हथियार की जरूरत किसे है? जाहिर है पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा बलों के पास तो हथियार हैं ही, क्या आम लोगों को भी हथियारों की जरूरत है? बिल्कुल। अगर उनकी जान ख़तरे में है या फिर सामान्य नागरिक को अपनी सुरक्षा यानी आत्मरक्षा के लिए पिस्तौल या बंदूक की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन यह कोई सामान्य वस्तु नहीं है जिसे आप पिस्तौल या बंदूक की दुकान से खरीद कर घर में रख सकें। इसके लिए आपके पास हथियार का लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन आज के समय में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि लाइसेंस कैसे और कहां बनवाना चाहिए? क्या बंदूक का लाइसेंस आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस पाने जितना आसान है। आप Gun License ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी नीचे हमारे लेख में पढ़ सकते हैं।
Gun License के प्रकार
- सामान्य नागरिक लाइसेंस:- यह लाइसेंस आम नागरिक को अपनी सुरक्षा यानि आत्मरक्षा व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जारी किया जाता है।
- प्रोफेशनल लाइसेंस:- यह लाइसेंस उन लोगों को जारी किया जाता है जो अपने पेशे में हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैंक/संस्था/संगठन और सुरक्षा एजेंसियाँ।
- स्पोर्ट्स खिलाड़ी/निशानेबाज लाइसेंस:- यह लाइसेंस शूटिंग खेल के खिलाड़ियों के लिए जारी किया जाता है।
- अधिकारी शस्त्र लाइसेंस:- एक व्यक्ति शस्त्र नियम 2016 के नियम 19 के अंतर्गत आता है
Gun License आवेदन प्रक्रिया
Gun License के लिए आवेदन प्रक्रिया Saralharyana.gov.in
आवेदन पत्र:-आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत हरियाणा की निर्धारित आधिकारिक वेबसाइट saral haryana पर भरना होगा।
Gun License के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
- परिवार पहचान पत्र(फैमिली आईडी)
- आवेदक का फोटो
- स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड)
- आवेदक का हस्ताक्षर
- ईमेल आईडी
- जन्मतिथि का प्रमाण
- आवेदनकर्ता की आयु 21 वर्ष से अधिक
- Affidavit/Self Deceleration
- निवास प्रमाण पत्र
- फॉर्म एस-1 में बन्दूक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
- फॉर्म एस2 में सुरक्षित उपयोग और भंडारण का वचन (चित्र की तरह सुरक्षित भंडारण का प्रमाण भी संलग्न करें)
- फॉर्म एस-3 में मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस के बारे में चिकित्सा प्रमाण पत्र
Gun License फीस
हरियाणा में बंदूक का लाइसेंस बनाने में कितना खर्च आता है?
हरियाणा में गन लाइसेंस फीस राज्य और हथियार के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकती है।
आवेदन शुल्क (Application Fee):- ₹100 से ₹500 के बीच।
प्रोसेसिंग शुल्क (Processing Fee):- ₹1,000 से ₹5,000 तक हो सकता है, कुछ राज्यों में इससे अधिक भी हो सकता है।
लाइसेंस शुल्क (License Fee):- ₹500 से ₹1,000 के बीच।
नवीनीकरण शुल्क (Renewal Fee):-₹500 से ₹1,000 के बीच।
इन शुल्कों में विभिन्न राज्यों में अंतर हो सकता है और समय-समय पर बदलाव भी हो सकते हैं। सटीक जानकारी के लिए अपने राज्य के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय या पुलिस विभाग से संपर्क करें।
Gun License के लिए नियम और शर्तें:-
शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत कोई भी सामान्य नागरिक व्यक्तिगत सुरक्षा एवं आत्मरक्षा के लिए विभाग या प्रशासन से लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। यदि आप व्यक्तिगत सुरक्षा और आत्मरक्षा के लिए पिस्तौल या बंदूक रखना चाहते हैं, तो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। शस्त्र लाइसेंस पाने के लिए आपके पास भारतीय नागरिकता होनी चाहिए आवेदनकर्ता के खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक मामला लंबित या सरकारी कर्ज बकाया नहीं होना चाहिए लाइसेंस योग्यता के साथ आवेदनकर्ता को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के अलावा, आपको आवेदन करने से पहले यह बताना होगा कि आप किसी खतरे में या आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं हैं।
Gun License के लिए अनुमति साक्षात्कार:-
आर्म्स लाइसेंस या अनुमति के लिए साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि आवेदक सभी आवश्यक शर्तों और नियमों का पालन कर रहा है। यह साक्षात्कार आमतौर पर निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आर्म्स लाइसेंस के लिए पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा साक्षात्कार लिया जाता है। आर्म्स लाइसेंस हथियार रखने के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्राप्त लाइसेंस या अनुमति का उपयोग सही और कानूनी तरीके से किया जाएगा, और इससे समाज को कोई हानि नहीं होगी। इस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाइसेंस या अनुमति प्राप्त करने वाला व्यक्ति सभी आवश्यक मानकों और नियमों का पालन कर रहा है।
पुलिस द्वारा सत्यापन:-
पुलिस सत्यापन (Police Verification) एक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति के पृष्ठभूमि की जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह व्यक्ति किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं है। यह प्रक्रिया विभिन्न अवसरों पर की जाती है। जैसे कि आपराधिक रिकॉर्ड: शस्त्र लाइसेंस आवेदक के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। पुलिस सत्यापन में आवेदक द्वारा दिए गए पते की पुष्टि की जाती है। इसके लिए पुलिस अधिकारी संबंधित पते पर जाकर स्थानीय लोगों से पूछताछ कर सकते हैं। आवेदक के पहचान प्रमाण की प्रामाणिकता सत्यापित की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवेदनकर्ता किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं है और वह समाज के लिए सुरक्षित है।
Gun License के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- हरियाणा सरकार की *SARAL* पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट (https://saralharyana.gov.in/) पर जाएं
- यदि आपके पास पहले से खाता नहीं है, तो “नया पंजीकरण” (New Registration) पर क्लिक करें और आवश्यक विवरण भरकर अपना खाता बनाएं।
- अगर खाता पहले से है, तो “लॉगिन” (Login) पर क्लिक करें और अपने लॉगिन आईडी का उपयोग करके लॉगिन करें।
नए Gun License के लिए आवेदन पत्र भरें
- SARAL पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद सेवाएं (Services) या (Online Services) विकल्प पर जाएं।
- आर्म्स लाइसेंस (New Arms License) सेवा को खोजें और उस पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र (Application Form) को भरने के लिए निर्देशों का पालन करें। यह फॉर्म आपके व्यक्तिगत विवरण, पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण और अन्य आवश्यक जानकारी मांगेगा।
आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
- आवेदन पत्र भरने के बाद, आवश्यक दस्तावेज़ जैसे पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण, आय प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र को स्कैन करके अपलोड करें।
- दस्तावेजों का आकार और प्रकार सुनिश्चित करें जो कि पोर्टल द्वारा स्वीकार्य हो।
- शुल्क का भुगतान करें
- आवेदन पत्र और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
- आप ऑनलाइन भुगतान विधियों जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि का उपयोग कर सकते हैं।
आवेदन सबमिट करें
- सभी विवरणों और दस्तावेजों को सही तरीके से भरने और अपलोड करने के बाद, “सबमिट” (Submit) बटन पर क्लिक करें।
- सफलतापूर्वक आवेदन सबमिट करने के बाद, आपको एक आवेदन संख्या या संदर्भ संख्या प्राप्त होगी। इस नंबर को नोट कर लें क्योंकि यह भविष्य में आपके आवेदन की स्थिति जांचने में सहायक होगा।
- आवेदन की स्थिति जांचें
- SARAL पोर्टल पर जाकर “आवेदन की स्थिति” (Application Status) विकल्प पर क्लिक करें।
- अपनी आवेदन संख्या या संदर्भ संख्या डालकर अपने आवेदन की स्थिति जांचें।
नवीनीकरण:- लाइसेंस की वैधता समाप्त होने पर इसे नवीनीकृत करना पड़ता है।
लाइसेंस शुल्क: लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण के लिए विभिन्न शुल्क होते हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
लाइसेंस रद्द:- यदि लाइसेंसधारी कानून का उल्लंघन करता है, तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
लाइसेंस का हस्तांतरण:- लाइसेंस का हस्तांतरण बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता। अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए या आवेदन करना है, तो स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से संपर्क करें।
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