SMAM Haryana Machinery Subsidy Scheme: हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य कृषि मशीनरी पर सब्सिडी प्रदान करना है इस योजना के तहत, छोटे और सीमांत किसानों को 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है, जबकि अन्य किसानों को 40% की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने में मदद करना है, जिससे उनकी उत्पादकता और आय में वृद्धि हो सके। ऑनलाइन आवेदन MFMB पोर्टल पर किए जाएंगे, और पंजीकरण की अंतिम तिथि 16/02/2026 है।
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खेती की मशीनें समय पर और सटीक फील्ड वर्क करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं। फार्म मशीनीकरण के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और खेती योग्य यूनिट एरिया में फार्म पावर के अनुपात को 2.5 kW/ha तक बढ़ाने के लिए, यह योजना सभी भारतीय राज्यों में लागू की जाएगी। SMAM योजना में केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र योजना दोनों तरह के कॉम्पोनेंट हैं। केंद्र प्रायोजित योजना कॉम्पोनेंट में, भारत सरकार लागत का 60% फंड देती है और उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में राज्यों का हिस्सा 40% है, जहां यह अनुपात 90:10 है जिसमें भारत सरकार 90% फंड देती है। केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र का हिस्सा 100% है।
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मुख्य बिंदु
- कृषि मशीनरी पर 40-50% सब्सिडी
- छोटे और सीमांत किसानों के लिए 50% सब्सिडी
- ऑनलाइन आवेदन MFMB पोर्टल पर पंजीकरण
- अंतिम तिथि 16/02/2026
- आधुनिक कृषि तकनीक को बढ़ावा देने के लिए योजना
SMAM Haryana Machinery Subsidy Scheme के लिए पात्रता मानदंड और नियम-शर्तें
SMAM योजना में आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंड और नियम शर्तों को समायोजित करना आवश्यक है। यह जानकारी आपको यह जानने में मदद करेगी कि क्या आप इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं या नहीं।
पात्रता की मुख्य शर्तें
SMAM योजना के लिए पात्रता मानदंड में कई महत्वपूर्ण शर्तें शामिल हैं:
- सभी ज़मीन वाले किसान परिवार, सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG), यूज़र ग्रुप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसान उत्पादक संगठन (FPO) और उद्यमी। किसान भारत का नागरिक होना चाहिए।
- महिला किसान भी इस योजना का फायदा उठा सकती हैं। उन्हें इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।
- इस योजना का फायदा केंद्र सरकार उन किसानों को देगी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं।
- इस योजना का फायदा उन किसानों को दिया जाएगा जिन्होंने पहले किसी दूसरी केंद्र सरकार की योजना से सब्सिडी का फायदा नहीं उठाया है।
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SMAM Haryana Machinery Subsidy Scheme के लाभ और चुनौतियां
SMAM योजना के बताए गए उद्देश्य इस प्रकार हैं:
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को खेती की मशीनें देना है और यह सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है।
- छोटे और सीमांत किसानों और उन क्षेत्रों तक खेती में मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ाना, जहाँ खेती के लिए पावर की उपलब्धता कम है।
- छोटे ज़मीन के टुकड़ों और अकेले मालिक होने की ज़्यादा लागत के कारण होने वाली खराब इकोनॉमी को कम करने के लिए ‘कस्टम हायरिंग सेंटर’ को बढ़ावा देना।
- डेमोंस्ट्रेशन और कैपेसिटी-बिल्डिंग एक्टिविटीज़ के ज़रिए स्टेकहोल्डर्स के बीच जागरूकता पैदा करना।
- हाई-टेक और ज़्यादा कीमत वाले खेती के उपकरणों के लिए हब बनाना।
- तय टेस्टिंग सेंटरों पर परफॉर्मेंस टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पक्का करना।
- केंद्र सरकार की SMAM योजना के तहत, किसानों को खेती की मशीनें खरीदने के लिए 50 से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी का फायदा दिया जाता है।
- इस योजना के तहत, महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
- किसान खेती की मशीनों पर सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं ताकि उन्हें खेती की मशीनें कम कीमत पर मिल सकें।
- इस योजना के ज़रिए, किसान आसानी से खेती के उपकरण खरीद सकते हैं।
- खेती के उपकरणों की मदद से, किसान खेती के सभी काम कम समय में कर पाएंगे।
- कम लागत में पैदावार बढ़ेगी, जिससे किसान की इनकम बढ़ेगी।
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Important Documents
- आधार कार्ड – लाभार्थी की पहचान के लिए
- किसान की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
- ज़मीन की जानकारी जोड़ते समय ज़मीन के रिकॉर्ड ऑफ़ राइट (RoR) को अपलोड करें
- बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी जिस पर लाभार्थी की जानकारी दी गई हो
- किसी भी ID प्रूफ की कॉपी (आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / वोटर ID कार्ड / पैन कार्ड / पासपोर्ट)
- SC / ST / OBC होने पर जाति प्रमाण पत्र की कॉपी
- गलत जानकारी न भरें। गलत जानकारी देने पर फायदे से मना किया जा सकता है।
SMAM Machinery Subsidy Scheme योजना के तहत कुल 25 तरह के उपकरणों पर मिलेगी सब्सिडी
- बैटरी/बिजली/सोलर आधारित घास निकालने की मशीन
- सैल्फ प्रोपैल्ड मल्टीटूल मशीन
- स्वचालित स्प्रे मशीन
- ट्रेक्टर लोडर
- ट्रेक्टर संचालित साइलेज मशीन
- बैटरी आधारित उर्वरक छिड़काव मशीन
- ट्रैक्टर आधारित उर्वरक छिड़काव मशीन
- ट्रैक्टर आधारित हाइड्रोलिक गांठ बनाने की मशीन
- सब सोइलर
- मल्टीक्राॅप बैड प्लांटर
- स्वचालित धान लगाने की मशीन
- फसल साफ करने का पंखा
- बाजरा पिसाई मशीन
- ट्रेक्टर चालित मक्का निकालने की मशीन
- न्यूमैटिक प्लांटर
- तेल निकालने की मशीन
- गन्ना कटाई की मशीन
- कपास पिनाई की मशीन
- गोबर सुखाने की मशीन
- गोबर की गिट्टी बनाने की मशीन
- धान सुखाने की मशीन
- लेजर लैंड लैवलर (कंप्यूटर गोडी)
- रोटावेटर
- ट्रैक्टर आधारित घास निकालने की मशीन
- आलू खोदने की मशीन
SMAM Haryana Machinery Subsidy Scheme का उद्देश्य और लक्ष्य
SMAM योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि मशीनरी पर सब्सिडी प्रदान करना है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपकरण खरीद सकें। इस योजना के तहत, किसानों को 40-50% सब्सिडी दी जाती है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करती है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाली 40-50% सब्सिडी का विवरण
SMAM योजना के तहत, किसानों को कृषि मशीनरी पर 40-50% सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी किसानों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उपकरण खरीदने में मदद करती है, जिससे उनकी उत्पादकता और आय में वृद्धि होती है।
अनुसूचित जाति/लघु और सीमांत किसान/महिला लाभार्थियों के लिए विशेष प्रावधान
SMAM योजना के तहत, अनुसूचित जाति, लघु और सीमांत किसान, और महिला लाभार्थियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है और उन्हें सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपनी कृषि गतिविधियों को और अधिक प्रभावी ढंग से चला सकें।

रबी और खरीफ के दौरान MFMB पोर्टल पर पंजीकरण की आवश्यकता
SMAM योजना के तहत लाभ उठाने के लिए, लाभार्थी को रबी 2024 और खरीफ 2025 के दौरान MFMB पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। यह पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और इसके लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
ट्रैक्टर स्वामित्व की आवश्यकता (ट्रैक्टर संचालित उपकरणों के लिए)
- ट्रैक्टर संचालित उपकरणों के लिए, लाभार्थी को ट्रैक्टर का स्वामित्व होना आवश्यक है।
- यह शर्त इसलिए है ताकि लाभार्थी इन उपकरणों का सही तरीके से उपयोग कर सके।
मशीनों के चयन और ड्रॉ प्रक्रिया
- मशीनों का चयन ऑनलाइन किया जाएगा और लाभार्थियों का चयन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा।
- यह प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी, जिससे सभी पात्र लाभार्थियों को समान अवसर मिलेगा।
Machinery Subsidy Scheme के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
SMAM योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को समझने के लिए इस लेख को पढ़ें। इस योजना के तहत, किसानों को कृषि मशीनरी पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए MFMB पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
पंजीकरण की महत्वपूर्ण तिथियां
- पंजीकरण प्रक्रिया 28/01/2026 से शुरू होगी और 16/02/2026 को समाप्त होगी।
- इन तिथियों को ध्यान में रखना आवश्यक है ताकि आपका आवेदन समय पर जमा हो सके।
MFMB पोर्टल पर पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया
- MFMB पोर्टल पर जाकर सबसे पहले पंजीकरण करें।
- पंजीकरण के बाद, आपको अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करना होगा और आवेदन पत्र भरना होगा।
- आवेदन भरते समय सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करना न भूलें।
आवेदन की स्थिति की जांच और आगे की प्रक्रिया
- आवेदन जमा करने के बाद, आप अपनी आवेदन स्थिति की जांच MFMB पोर्टल पर कर सकते हैं।
- यदि आपका आवेदन स्वीकृत होता है, तो आपको आगे की प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाएगा।
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हरियाणा के किसानों के लिए कृषि मशीनरी सब्सिडी योजना के लाभ और भविष्य की संभावनाएं
- हरियाणा सरकार की कृषि मशीनरी सब्सिडी योजना (SMAM) किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से, किसान अपनी उत्पादकता बढ़ा रहे हैं और अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। कृषि मशीनरी सब्सिडी योजना के लाभ से हरियाणा के किसानों को काफी फायदा हुआ है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।
- भविष्य में, इस योजना के और भी विस्तार की संभावनाएं हैं, जिससे और अधिक किसान लाभान्वित हो सकेंगे। कृषि यंत्रीकरण का भविष्य उज्ज्वल है, और सरकार की इस पहल से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में मदद मिल रही है। हरियाणा के किसानों के लिए यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम है जो उनकी आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में सुधार लाने में सहायक होगी।
- कृषि मशीनरी सब्सिडी योजना के लाभ को देखते हुए, यह उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में और अधिक किसान इस योजना का लाभ उठाएंगे और अपनी कृषि पद्धतियों में सुधार करेंगे। इससे न केवल उनकी आय में वृद्धि होगी, बल्कि कृषि क्षेत्र में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा।
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ध्यान दें:
DBT पोर्टल पर रजिस्टर करते समय किसान को ड्रॉप डाउन लिस्ट से सही ज़िला, सब-डिवीजन, ब्लॉक और गाँव चुनना होगा। किसान का नाम आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए। किसान की कैटेगरी (SC/ST/General), किसान का प्रकार (छोटा/सीमांत/बड़ा) और लिंग (पुरुष/महिला) सही-सही भरना होगा, नहीं तो फिजिकल वेरिफिकेशन के समय आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। सब्सिडी पाने के लिए सही जानकारी देना किसान की ज़िम्मेदारी है।
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FAQ
प्रश्न 1. Farmer Machinery Subsidy Scheme अनुदान योजना (SMAM) क्या है?
प्रश्न 2. Farmer Machinery Subsidy Scheme के तहत कितनी सब्सिडी दी जाती है?
प्रश्न 3. Farmer Machinery Subsidy Scheme के लिए कौन पात्र हैं?
प्रश्न 4. Farmer Machinery Subsidy Scheme के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उत्तर:
- SMAM योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन MFMB पोर्टल पर किए जाएंगे।
- पंजीकरण की प्रक्रिया 28/01/2026 से शुरू होगी और 16/02/2026 को समाप्त होगी।
प्रश्न 5. अनुसूचित जाति/लघु और सीमांत किसान/महिला लाभार्थियों के लिए क्या विशेष प्रावधान हैं?
प्रश्न 6. मशीनों का चयन और लाभार्थियों का चयन कैसे किया जाएगा?