Tractor Subsidy Scheme SB-89 Haryana for SC: हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) के किसानों को नए ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसे की मदद देने के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम शुरू की है। इस स्कीम का मुख्य मकसद राज्य में SC किसानों के बीच मशीन से खेती को बढ़ावा देना, हाथ से काम कम करना और खेती की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। सब्सिडी में मदद देकर, सरकार खेती की क्षमता को बेहतर बनाना और योग्य किसानों की कुल इनकम बढ़ाना चाहती है।
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इस स्कीम के तहत, SC किसान जो हरियाणा के परमानेंट निवासी हैं और “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” (MFMB) पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, वे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सब्सिडी की रकम सरकारी नियमों के हिसाब से दी जाती है और वेरिफिकेशन के बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम के ज़रिए सीधे बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। ट्रांसपेरेंसी पक्का करने के लिए बेनिफिशियरी का सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी या लॉटरी सिस्टम से किया जाता है।
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Short Key Details
- फ़ायदा: डायरेक्ट सब्सिडी (जैसे, 45 HP और उससे ज़्यादा के ट्रैक्टर के लिए ₹3 लाख) बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी।
- एलिजिबिलिटी: SC किसान जिनके पास खेती की ज़मीन हो (ज़मीन PPP ID के तहत परिवार के सदस्य के नाम पर हो सकती है), MFMB पोर्टल पर रजिस्टर्ड हों, पिछले 5 सालों में ट्रैक्टर सब्सिडी का फ़ायदा न उठाया हो, हरियाणा के रहने वाले हों।
- प्रोसेस: एग्री हरियाणा पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन अप्लाई करें; डिप्टी कमिश्नर लकी ड्रॉ के ज़रिए सिलेक्शन करेंगे।
- शर्त: ट्रैक्टर 5 साल तक बेचा/ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता।
किसान ग्रुप/एसोसिएशन (कस्टम हायरिंग सेंटर – CHCs) के लिए:
- फ़ायदा: खेती की मशीनरी, जिसमें ट्रैक्टर (40-70 HP) शामिल हैं, के साथ CHCs शुरू करने के लिए सब्सिडी।
- एलिजिबिलिटी: रजिस्टर्ड किसान ग्रुप, FPOs, SHGs, PACS।
- सिलेक्शन: DPR जमा करने के बाद पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर।
आम किसानों के लिए (फार्म मशीनरी सब्सिडी):
- फ़ायदा: ट्रैक्टर समेत अलग-अलग एग्री-मशीनों पर सब्सिडी (40-50%) (फसल अवशेष मैनेजमेंट जैसी कुछ स्कीम के तहत)।
- एलिजिबिलिटी: संबंधित सीज़न के लिए MFMB पोर्टल पर रजिस्टर्ड हों, हाल ही में उसी सब्सिडी का फ़ायदा न उठाया हो।
- प्रोसेस: ऑनलाइन एप्लीकेशन, खरीदने के बाद फ़िज़िकल वेरिफ़िकेशन, DBT के ज़रिए सब्सिडी।
अप्लाई कैसे करें/ज़्यादा जानकारी कैसे पाएं:
- ऑफिशियल पोर्टल: डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफ़ेयर, हरियाणा की वेबसाइट (agriharyana.gov.in) पर जाएं।
- मुख्य पोर्टल: रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन के लिए मेरी फ़सल मेरा ब्यौरा (MFMB)।
- सेंट्रल पोर्टल: खेती के मशीनीकरण पर आम जानकारी के लिए agrimachinery.nic.in।
Tractor Subsidy Scheme SB-89 Haryana for SC: Important Documents
- आधार कार्ड
- SC जाति प्रमाण पत्र
- ज़मीन के मालिकाना हक का सबूत
- बैंक पासबुक
- MFMB रजिस्ट्रेशन का सबूत
- पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
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सब्सिडी के पैसे खाते में कैसे आएंगे (How will the subsidy money come into the account)
मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB) पर रजिस्टर्ड और खेती की ज़मीन के मालिकाना हक वाले अनुसूचित जाति (SC) के किसानों से डिपार्टमेंट के पोर्टल पर ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाए गए हैं (खेती की ज़मीन PPP ID के तहत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर हो सकती है), ताकि 45 HP और उससे ज़्यादा के ट्रैक्टर खरीदने पर हर यूनिट पर ₹3.00 लाख की सब्सिडी दी जा सके। बेनिफिशियरी का सिलेक्शन संबंधित डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा ड्रॉ के ज़रिए किया जाएगा। ट्रैक्टर खरीदने और फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद, सब्सिडी की रकम सीधे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
नियम एवं शर्तें (Terms and Conditions)
- लाभार्थी हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए तथा अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
- लाभार्थी ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर पर अनुदान का लाभ न लिया हो I
- लाभार्थी ट्रैक्टर की खरीद तिथि से पाँच वर्षों तक ट्रैक्टर को बेच नहीं सकेगा।
- लाभार्थी के पास कृषि भूमि का स्वामित्व होना चाहिए। भूमि परिवार पहचान पत्र (PPP/Family ID) के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पंजीकृत हो सकती है।
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Tractor Subsidy Scheme SB-89 Haryana for SC: How To Apply
स्टेप 1: ऑफिशियल मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB) पोर्टल पर जाएं
स्टेप 2: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और OTP का इस्तेमाल करके लॉगिन करें
स्टेप 3: किसान रजिस्ट्रेशन पूरा करें (अगर पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं)
स्टेप 4: SC किसानों के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम चुनें
स्टेप 5: सही पर्सनल और ज़मीन की जानकारी के साथ एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरें
स्टेप 6: ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें
स्टेप 7: एप्लीकेशन फ़ॉर्म ऑनलाइन सबमिट करें
स्टेप 8: भविष्य के लिए एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट सेव या प्रिंट कर लें
डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर सिस्टम और टाइमलाइन (Direct Bank Transfer System and Timeline)
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2026 में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर सिस्टम है, जिससे यह पक्का होता है कि सब्सिडी की रकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाए। यह सिस्टम कुशल, सुरक्षित और पारदर्शी होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बिचौलियों को खत्म करके, यह पैसे में देरी या गलत इस्तेमाल के खतरे को कम करता है।
बैंक अकाउंट की ज़रूरतें और वेरिफ़िकेशन
डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर सिस्टम से सब्सिडी पाने के लिए, आपके पास एक वैलिड बैंक अकाउंट होना चाहिए जो खास ज़रूरतों को पूरा करता हो। आपका बैंक अकाउंट आपके आधार नंबर से लिंक होना चाहिए और आपके नाम पर होना चाहिए। इसके अलावा, आपको यह पक्का करना होगा कि आपका बैंक अकाउंट वेरिफाइड और एक्टिव हो।
- पक्का करें कि आपका बैंक अकाउंट सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट है जो सब्सिडी ट्रांसफर के लिए एलिजिबल है।
- अप्लाई करने के प्रोसेस के दौरान वेरिफ़ाई करें कि आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स, जिसमें अकाउंट नंबर और IFSC कोड शामिल हैं, सही दी गई हैं।
- सब्सिडी ट्रांसफर में किसी भी रुकावट से बचने के लिए अपना बैंक अकाउंट एक्टिव और अच्छी हालत में रखें।
सब्सिडी की प्रक्रिया
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2026 के तहत सब्सिडी देने का प्रोसेस आसान और कुशल बनाया गया है। आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद, सब्सिडी की रकम आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस प्रोसेस में कई बार चेक किया जाता है ताकि यह पक्का हो सके कि सब्सिडी सही बेनिफिशियरी तक पहुंचे।
- सब्सिडी की रकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाएगी।
- सब्सिडी ट्रांसफर होने पर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा।
- पक्का करें कि आप सब्सिडी क्रेडिट के लिए अपने बैंक अकाउंट पर नज़र रखें।
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अपेक्षित समय-सीमा और स्थिति की जाँच (Expected Timeline and Status Checking)
हरियाणा सरकार ने सब्सिडी देने के लिए एक खास टाइमलाइन तय की है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन मंज़ूर होने के 30 से 60 दिनों के अंदर सब्सिडी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। अपनी सब्सिडी देने का स्टेटस चेक करने के लिए, आप ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं या तय हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।
| अवस्था | समय |
| आवेदन स्वीकृति | 15 दिनों के भीतर |
| सब्सिडी संवितरण | मंज़ूरी के 30 से 60 दिनों के अंदर |
Important Links
अनुसूचित जाति हेतु ट्रैक्टर सब्सिडी योजना (SB-89) के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
Registration Link: Click here
FAQs
प्रश्न 1. Haryana Tractor Subsidy Scheme 2026 क्या है?
उत्तर: हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2026 एक सरकारी पहल है जो हरियाणा में किसानों को 45 HP या उससे ज़्यादा वाले ट्रैक्टर खरीदने पर ₹3 लाख की सीधी सब्सिडी देती है।
प्रश्न 2. Haryana Tractor Subsidy Scheme 2026 के लिए कौन एलिजिबल है?
उत्तर: जो किसान हरियाणा के रहने वाले हैं, उनके पास वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है, और जिनके पास ज़मीन के डॉक्यूमेंट हैं, वे सब्सिडी के लिए एलिजिबल हैं।
प्रश्न 3. Tractor Subsidy Scheme के तहत ट्रैक्टरों के लिए टेक्निकल ज़रूरतें क्या हैं?
उत्तर: ट्रैक्टर 45 HP या उससे ज़्यादा के होने चाहिए और सरकार द्वारा अप्रूव्ड मॉडल और ऑथराइज़्ड मैन्युफैक्चरर के होने चाहिए।
प्रश्न 4. मैं Haryana Tractor Subsidy Scheme 2026 के लिए कैसे अप्लाई कर सकता हूँ?
उत्तर: आप ऑफिशियल एप्लीकेशन पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन या दूसरे तरीकों से ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
प्रश्न 5. एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं?
उत्तर: आपको आइडेंटिटी प्रूफ, रेजिडेंसी प्रूफ, ज़मीन के डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट में बताए गए दूसरे डॉक्यूमेंट देने होंगे।