National Family Benefit Yojana 2025 – पुरुष या महिलाओं को योजना के अंतगर्त मिलेंगे 30000 रु.

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योजना के तहत परिवार के “कमाऊ मुखिया” (पुरुष या महिला) की मृत्यु होने पर  आश्रित को National Family Benefit Scheme 2025 के तहत 30,000 रुपये  वित्तीय सहायता

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2025, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत संचालित है। National Family Benefit Yojana 2025 योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार के “कमाऊ मुखिया” (पुरुष या महिला), जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम हो, की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को 30,000/- रुपये (मात्र तीस हज़ार रुपये) की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

National Family Benefit Yojana 2025

किसी परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होना किसी भी परिवार के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी होती है, खासकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए। ऐसे मुश्किल समय में, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम (NFBS) एक महत्वपूर्ण सहायता प्रणाली के रूप में काम करती है और पीड़ित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह लेख NFBS 2025 की जानकारी, इसके लाभ, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और इसकी प्रभावशीलता को बेहतर बनाने के लिए किए गए हाल के सुधारों के बारे में विस्तार से बताता है।

National Family Benefit Yojana 2025: Overview 

विशेषता विवरण
योजना का नाम National Family Benefit Yojana 2025
उद्देश्य मुख्य कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर BPL परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करें
सहायता राशि ₹30,000 (एक बार में पूरी राशि)
पात्रता मापदंड परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होना चाहिए – मृतक की उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए – परिवार की वार्षिक आय ₹56,460 (शहरी क्षेत्र) या ₹46,080 (ग्रामीण क्षेत्र) से कम होनी चाहिए – मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर आवेदन करें
लाभार्थी विधवा, अविवाहित बेटी, या अन्य सत्यापित परिवार सदस्य
मृत्यु का कारण प्राकृतिक या दुर्घटनाग्रस्त
आवेदन प्रक्रिया UMANG ऐप या सरकारी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन, या ऑफलाइन सामाजिक कल्याण कार्यालय में
दस्तावेज़ आवश्यकताएँ मृत्यु प्रमाण पत्र, BPL कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता विवरण (आधार से जुड़ा हुआ)
वितरण का तरीका पीएफएमएस के माध्यम से सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर
वितरण समयसीमा आवेदन के 75 दिनों के भीतर
हाल के सुधार पूर्णतः डिजिटल आवेदन प्रक्रिया और पारदर्शिता के लिए आधार-आधारित सत्यापन
सहायता का उद्देश्य कठिन समय में अंतिम संस्कार, कर्ज और बुनियादी जीवन खर्चों का प्रबंधन करने में मदद करें

National Family Benefit Yojana 2025: Eligibility Criteria 

  • आयु सीमा: परिवार के “कमाऊ मुखिया ” (महिला या पुरूष), जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम की मृत्यु हो जाने की दशा में |
  • वार्षिक आय सीमा: ग्रामीण क्षेत्र (रु.): 46,080/- शहरी क्षेत्र (रु.): 56,460/-
  • मूल निवासी : आवेदन कर्ता का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी चाहिए।
  • परिवार की स्थिति: परिवार का नाम BPL सूची में होना चाहिए।

लाभार्थी

आमतौर पर यह वित्तीय सहायता मृतक की विधवा या अविवाहित बेटी को दी जाती है। अगर ये लोग उपलब्ध नहीं हैं, तो सत्यापन और अनुमोदन के बाद यह सहायता परिवार के अन्य सदस्यों को भी दी जा सकती है।

National Family Benefit Yojana 2025: Important Documents 

  • वैध आधार कार्ड
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate Verified from CRS Portal )
  • आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  • आधार सीडेड बैंक खाता संख्या (Aadhaar Seeded Bank Account Number
  • स्कैन कॉपी ऑफ़ फोटो /अंगूठेका निशान , हस्ताक्षर (Photo/Thumb Impression,Signature)
  • मृतक की उम्र से सम्बंधित प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आई0 डी0 ,परिवार कुटुंब रजिस्टर की नक़ल, शैक्षिक अर्हता से सम्बंधित प्रमाण पत्र)
National Family Benefit Scheme 2025
Pic-Credit-nfbs.upsdc.gov.in

How to Apply For National Family Benefit Yojana 2025: नीचे दिए गए स्टेप्स ध्यान से पढ़ें

चरण: 1

  • सबसे पहले ब्राउज़र में वेबसाइट https://nfbs.upsdc.gov.in/ खोलें और फिर ‘आवेदन+’ पर क्लिक करें।
  • अब सबसे पहले अपना जिला, निवास स्थान, तहसील, गाँव आदि की जानकारी भरें। उसके बाद आवेदक को आधार सत्यापन के लिए आधार पर दर्ज नाम, लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भरना होगा।

नोट: यदि आवेदक की जानकारी आधार से सत्यापित नहीं होती है, तो पंजीकरण पूरा नहीं होगा। इसलिए, अपना फॉर्म भरने से पहले अपने आधार की जानकारी से मिलान कर लें।

चरण: 2 आधार सत्यापन (Aadhaar Demographic Authentication) :

  • अब अपना वैध आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें और आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन के लिए ‘वेरीफाई आधार और रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट करें’ बटन पर क्लिक करें।

चरण: 3 ओटीपी आधारित आधार सत्यापन

  • आधार से आपके द्वारा भरा गया नाम और अन्य विवरण सत्यापित होने के बाद आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा। अब OTP आधारित सत्यापन के लिए ‘Verify Aadhaar (OTP Based)’ बटन पर क्लिक करें।

नोट: आपके मोबाइल पर प्राप्त OTP 3 मिनट के लिए ही मान्य रहेगा।

  • अपने मोबाइल पर प्राप्त OTP और कैप्चा कोड भरें और “वेरीफाई आधार और आवेदन फॉर्म सबमिट करें” बटन पर क्लिक करें।
  • आधार वेरिफिकेशन के बाद आपको पंजीकरण संख्या मिल जाएगी। यह जानकारी आपके मोबाइल पर SMS के माध्यम से भी भेजी जाएगी। इसे नोट कर लें और चाहें तो इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं।

चरण: 4 आवेदक लॉगिन

  • आवेदक को अपना पंजीकरण नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर भरना होगा और फिर OTP भेजने वाले बटन पर क्लिक करना होगा ताकि मोबाइल पर OTP प्राप्त हो सके।
  • मोबाइल पर प्राप्त OTP को भरें और फिर लॉग इन करें बटन पर क्लिक करें।

नोट: आपके मोबाइल पर प्राप्त OTP 3 मिनट के लिए ही मान्य रहेगा।

  • लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें आपकी पहले दी गई जानकारी होगी। आपको ‘आवेदन करें’ पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदन करें पर क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, जिसमें आपको अपने बैंक की जानकारी, मृतक की मृत्यु की जानकारी और कैप्चा कोड भरना होगा। जानकारी भरने के बाद “सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म” बटन पर क्लिक करें।
  • यदि आप अंतिम लॉक से पहले कोई विवरण अपडेट करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। इसके लिए “आवेदन में संशोधन करें” पर क्लिक करें।

नोट: अंतिम लॉक के बाद आप विवरण में कोई बदलाव नहीं कर पाएँगे।

चरण: 5 मृत्यु का सत्यापन ( Death Certificate Verification) 

  • ऑनलाइन मृतक की मृत्यु का सत्यापन करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यापन पर क्लिक करें, और मृत्यु की तारीख, मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या, लिंग, कोड भरें और ‘मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या सत्यापित करें’ बटन पर क्लिक करें। आपके सामने मृत्यु प्रमाण पत्र का अन्य विवरण दिखाई देगा। यदि मृत्यु प्रमाण पत्र का विवरण सही है, तो ‘मृत्यु विवरण सत्यापित करें’ बटन पर क्लिक करें।

चरण: 6 आय सत्यापन ( Income Verification)

  • आय सत्यापन के लिए, आय प्रमाण पत्र पर आवेदन फॉर्म संख्या, आय प्रमाण पत्र संख्या और कैप्चा कोड भरें। 
  • आपके सामने विवरण दिखाई देगा। यदि आय प्रमाण पत्र का विवरण सही है, तो “वैलिडेट इनकम डिटेल” बटन पर क्लिक करें।

चरण: 7 दस्तावेज़ अपलोड करें

  • दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए “दस्तावेज़ अपलोड करें” पर क्लिक करें और फोटो, हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान और मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करें।
  • इसके बाद सभी दस्तावेज़ अपलोड करें और “सभी दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद” बटन पर क्लिक करें।

चरण: 8 जांच के हेतु प्रिंट के लिए जानकारी 

  • प्रिंट पर क्लिक करें और फॉर्म का प्रिंटआउट निकालें या ऑनलाइन फॉर्म देख सकते हैं। कोई बदलाव करने के लिए “आवेदन में संशोधन करें”, “मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यापित करें”, “आय प्रमाण पत्र सत्यापित करें”, “दस्तावेज़ अपलोड करें” पर क्लिक करके बदलाव कर सकते हैं।

चरण: 9 फाइनल लॉक आवेदन प्रपत्र (फाइनल लॉक)

  • फाइनल लॉक करने के लिए, फाइनल लॉक ऐप में फॉर्म पर क्लिक करें और फॉर्म को लॉक करें। फाइनल लॉक के बाद, आप फॉर्म का प्रिंटआउट ले सकते हैं।
  • फाइनल लॉक के बाद आप डिटेल्स में कोई बदलाव नहीं कर पाएँगे। इसलिए, सब कुछ अच्छी तरह से जांचने के बाद ही फाइनल लॉक करें।
National Family Benefit Scheme 2025
Pic-Credit-nfbs.upsdc.gov.in

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FAQs

प्रश्न 1. National Family Benefit Yojana 2025 क्या है?

उत्तर: NFBS सरकार का एक कल्याणकारी कार्यक्रम है। यह गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले परिवारों को मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर एक बार में 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे वे तत्काल वित्तीय संकट से निपट सकें।

प्रश्न 2. National Family Benefit Scheme 2025 के लिए कौन पात्र है?

उत्तर: 

  • परिवार बीपीएल होना चाहिए।
  • मृतक परिवार के मुखिया की उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय 56,460 रुपये (शहरी क्षेत्र) या 46,080 रुपये (ग्रामीण क्षेत्र) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदन मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर जमा किया जाना चाहिए।

प्रश्न 3. ₹30,000 की सहायता राशि का क्या उद्देश्य है?

उत्तर: यह राशि परिवारों को अंतिम संस्कार, बकाया कर्ज और दैनिक ज़रूरतों जैसे तत्काल खर्चों को पूरा करने में मदद करती है, जिससे मुख्य आय का साधन खोने के बाद उन्हें कुछ राहत मिलती है।

प्रश्न 4. मैं National Family Benefit Yojana 2025 के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर: आवेदन ऐसे जमा किए जा सकते हैं:

  • UMANG ऐप या सरकारी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन।
  • स्थानीय समाज कल्याण कार्यालय में ऑफलाइन।
  • अपीलकर्ता को मृत्यु प्रमाण पत्र, BPL कार्ड, पहचान प्रमाण और बैंक खाता विवरण जैसे दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी।

प्रश्न 5. सहायता राशि कैसे वितरित की जाती है?

उत्तर: आवेदन स्वीकृत होने के बाद, 30,000 रुपये की राशि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार से लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है, जिससे यह प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहती है।

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