मैरिज रजिस्ट्रेशन भुगतान के बारे में जानकारी
मैरिज रजिस्ट्रेशन लेख के इस भाग में हम आपको भुगतान विवरण (Payment Details) के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जो आवेदक के पेज में भरे गए नाम और पते के अनुसार खुलता है। जिसमें हमें भुगतान विवरण दर्ज करने के लिए बैंक का चयन करना होता है। जिसमें चार बैंकों के नाम खुलते हैं। हम इनमें से किसी भी बैंक के माध्यम से अपना भुगतान कर सकते हैं। जिसे चुनने के बाद हम Proceed to payment पर क्लिक करते हैं। इसके बाद E-Challan पेज में GRN नम्बर ok करते ही Continue पर क्लिक करना होता है । इसके बाद फिर दो से तीन बार ok पर क्लिक के बाद हमारे सामने Choose a Payment Option और Select a payment option ये detail खुलती है। Choose a Payment Option में हमें अपनी फीस Payable Now₹100 या 200 जो भी आपकी मैरिज की फीस लगती है वो दिखाई देगी ठीक इसके निचे आपकी Transaction Id: 0117942345 होगी और Select a Payment Option में आपके Payment Options होंगे UPI, Cards (Credit/Debit), Net Banking और अन्य Options आपके सामने होंगे। आप इनमे से किसी भी Payment options से अपना भुगतान कर सकते हो Google Pay, PhonePe , BHIM UPI काफी अच्छे विकल्प है। मैं अधिकतर UPI से अपना भुगतान करता हूँ । अगर आपके पास कार्ड (क्रेडिट/डेबिट), या नेट बैंकिंग है तो आप इनसे भी आसानी से अपना भुगतान कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे लेख से जुड़े रहें। जिसमें हम आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे।
मैरिज रजिस्ट्रेशन फीस
सेवा शुल्क और समय
शादी की तारीख से 90 दिनों के अंदर-अंदर मैरिज रजिस्ट्रार कार्यालय आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर 100/- रूपये रजिस्ट्रेशन फीस।
शादी की तारीख से 90 दिनों के एक दिन बाद या एक वर्ष के अंदर जिला उपायुक्त, रजिस्ट्रार उप-मंडल मजिस्ट्रेट अधिकारी की परमिशन के साथ आवेदन जमा करने पर 150 /- रुपये रजिस्ट्रेशन फीस।
शादी के एक वर्ष के बाद या अधिनियम 2008 के प्रारंभ होने से पहले विवाह हुआ हो और पहले विवाह रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस 200 /- रुपये होगी।
मैरिज रजिस्ट्रेशन के सभी पंजीकरण शुल्क / विलंब शुल्क ऑनलाइन E-Challan के माध्यम से राज्य सरकार के खजाने में जमा किए जा सकते हैं। 🙏
लोकल सत्तर पर भी करवा सकेंगे मैरिज रजिस्ट्रेशन
हरियाणा में मैरिज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हुई सरल
लोकल सत्तर पर भी करवा सकेंगे मैरिज रजिस्ट्रेशन इन अधिकारियों का किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में मैरिज रजिस्ट्रार के लिए चयन:-
सिटी मजिस्ट्रेट (CTM), तहसीलदार, नायब तहसीलदार
खंड विकास पंचायत अधिकारी (BDPO), ग्राम सचिव
वही शहरी क्षेत्रों में ये अधिकारी मैरिज रजिस्ट्रार के रूप में हुए नामित जिनमें है :-
सयुंक्त आयुक्त कार्यकारी अधिकारी, सचिव नगर समिति
तहसीलदार, नायब तहसीलदार
हरियाणा में अब मैरिज रजिस्ट्रेशन हुआ आसान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सिटी मजिस्ट्रेट (CTM), तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड
विकास पंचायत अधिकारी (BDPO), सहित ग्राम सचिव को भी होगी। मैरिज रजिस्ट्रेशन करने की पावर वही शहरों में 5 अधिकारी होंगे। मैरिज रजिस्ट्रेशन की पावर में हरियाणा सरकार ने प्रदेश में मैरिज रजिट्रेशन की प्रक्रिया को सरल करते हुए। ग्रामीण क्षेत्रों उपरोक्त सभी अधिकारियों को मैरिज रजिस्ट्रार के रूप में नामित किया है। इस विषय में प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने वाले लोग लोकल सत्तर पर अपनी सुविधा अनुसार इनके माध्यम से मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। इससे पहले ग्रामीण सत्तर पर केवल तहसीलदार ही मैरिज रजिस्ट्रेशन अधिकारी थे। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों के लिए सयुंक्त आयुक्त कार्यकारी अधिकारी सचिव नगर समिति तहसीलदार नायब तहसीलदार मैरिज रजिस्ट्रार अधिकारी मौजूद होंगे। लोग अब अपने घर के नजदीक सरकारी कार्यालय में अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन आसानी से करवा सकते है । मैरिज रजिस्ट्रार कार्यालय की संख्या बढ़ने और दुरी कम होने के कारण अब मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने वालो के लिए सुविधा के साथ-साथ समय की भी बचत होगी। मैरिज सर्टिफिकेट की बढ़ती जरूरत के चलते अब तक हरियाणा मैरिज रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर 2.45 लाख से अधिक विवाह पंजीकृत हो चुके है। हरियाणा सरकार ने यह पोर्टल दिसम्बर 2020 में मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए लांच किया था। इसके बाद इसको परिवार पहचान पत्र डाटाबेस के साथ जोड़ा गया। इस प्रक्रिया से जिला सत्तर पर मैरिज रजिस्ट्रेशन व परिवार पहचान पत्र का तालमेल बना रहेगा। जिससे मैरिज रजिस्ट्रेशन के साथ परिवार पहचान पत्र सबंधी कार्य एक ही स्थान पर होते है।
विवाह स्थल की जानकारी
मैरिज रजिस्ट्रेशन के इस भाग में हम जानेंगे विवाह स्थल और क्षेत्र रजिस्ट्रार ऑफिस विवरण के बारे में जैसा की हम अपने रजिस्ट्रेशन फार्म में दूल्हे और दुल्हन की जानकारी अपने पिछले पेज में परिवार पहचान पत्र द्वारा दर्ज कर चुके है । जिसे सबमिट करने के बाद हमें अपनी आगे की जानकारी दर्ज करनी होगी। जिसमें हमें विवाह स्थल विवरण दर्ज करना होता है। जिसके लिए यदि शादी घर पर हुई है तो हम अपने घर का पता दर्ज कर सकते है और यदि शादी किसी अच्छे होटल, पैलेस, गुरूद्वारे, मंदिर या किसी रजिस्टर्ड संस्था आदि में होती है तो इनके द्वारा एक विवाह प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके अंदर जो भी विवाह स्थान लिखा होता है । आप अपने रजिस्ट्रेशन फार्म में उसको विवाह स्थल में दर्ज करें। आप से देश, राज्य, जिला, विवाह स्थल के पते का विवरण और पिन कोड पूछा जाता है। जिसको आप अपने विवाह स्थल से मिले विवाह प्रमाण पत्र के अनुसार ही भरे ताकि आपके मैरिज रजिस्ट्रेशन में आपका विवाह स्थल सही और विवाह प्रमाण पत्र अनुसार भरा गया हो । ताकि आपको भविष्य में कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े । यह इस लिए भी जरुरी है क्योंकि विवाह स्थल पत्र मैरिज रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्ट्रार ऑफिस में चेक किया जाता है। और इसकी एक हार्ड कॉपी ऑफिस में जमा की जाती है ।
रजिस्ट्रार ऑफिस की जानकारी
साथ ही आपको अपने क्षेत्र के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानकारी होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन के समय आप से इसका भी विवरण पूछा जाता है । जो आपको क्षेत्र के प्रकार में ग्रामीण (Rural), और शहरी (Urban) दो भागो में दर्ज करना होता है। पहला है ग्रामीण क्षेत्र (Rural Area) में आपका रजिस्ट्रार ऑफिस तहसील ऑफिस या सब तहसील ऑफिस रजिस्ट्रार के अंतर्गत आता है । वही शहरी क्षेत्र (Urban Area) इसमें हमारे क्षेत्र की नगर पालिका (Municipality) आती है जिनके रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर हम अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। उम्मीद करता हु आप को यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो जुड़े रहे हमारे लेख के साथ जो आपके लिए आगे और भी महवपूर्ण होने वाला है । धन्यवाद 🙏
मैरिज रजिस्ट्रेशन विवरण के साथ-साथ परिवार पहचान पत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी
मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए गवाह विवरण (Witness Details)
जिसमें हम आपको गवाह विवरण के विवरण के साथ-साथ परिवार पहचान पत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। जैसा कि आज के समय में हम सभी जानते हैं। किसी भी दस्तावेज को बनवाने के लिए कुछ कानूनी शर्तें होती हैं, जो सदियों से चली आ रही हैं। जिनकी पहचान (शनाख्त) के लिए गांव में प्रधान सरपंच, पंचायत सदस्य (पंच), नम्बरदार और शहरों में नगर पालिका के वार्ड एमसी चुने जाते है। पासपोर्ट से लेकर मैरिज रजिस्ट्रेशन जैसे अन्य सभी दस्तावेजों में इन गवाहों (Witness) की आवश्यकता होती है । जो हमारे साथ रजिस्ट्रार कार्यालय जाते है और हमारी फ़ाइल पर स्टाम्प (मोहर) और हस्ताक्षर करके हमारी शनाख्त (Witness) करते है स्टाम्प (मोहर) और हस्ताक्षर के साथ-साथ हमें इनके कुछ जरूरी दस्तावेज भी अपनी फाइल में रखने होते हैं। जिसके अंदर
इनका पूरा पता दर्ज होता है। ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच, पंचायत सदस्य (पंच), और नम्बरदार के पास एक आईडी कार्ड होता है। जिसमें इनकी पते से लेकर पूरी जानकारी होती है। ठीक उसी तरह शहरों में भी वार्ड एमसी के पास एक आईडी कार्ड होता है । जो हमारी मैरिज रजिस्ट्रेशन फाइल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होते है। हमें अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकतर इन्ही गवाहों का विवरण दर्ज करना चाहिए ताकि हमें रजिस्ट्रार कार्यालय में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।
परिवार पहचान पत्र के संबंध में विकल्प
यह विकल्प हरियाणा में रहने वाले परिवारों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प है। इसके माध्यम से दूल्हा और दुल्हन (लड़का-लड़की) अपना अलग नया परिवार पहचान पत्र बनवा सकते हैं। विवाह पंजीकरण के समय इन चार विकल्पों में से कोई एक विकल्प आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार पहचान पत्र इस समय हरियाणा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। इसलिए आपको इस विकल्प को बहुत सावधानी से पूरा करना चाहिए। पहले विकल्प के बारे में बात करे तो यह विकल्प दुल्हन (लड़की) का नाम उसके परिवार पहचान पत्र से हटा कर मैरिज सर्टिफिकेट द्वारा दूल्हे (लड़के) के परिवार में जोड़ देता है। जोकि सर्टिफिकेट बनाने के कुछ दिन बाद दूल्हे (लड़के) के परिवार पहचान पत्र में दुल्हन (लड़की) का नाम जोड़ दिया जाता है । नंबर दो विकल्प दूल्हे को दुल्हन के परिवार में जोड़ा जाए इस दूसरे विकल्प की यदि बात करे तो यह विकल्प ज्यादा कुछ महत्व नहीं रखता और दूल्हा (लड़का) अगर चाहे तो इस विकल्प से अपना नाम दुल्हन के परिवार में दर्ज कर सकता है। नंबर तीन विकल्प दूल्हा और दुल्हन का हरियाणा में अलग परिवार बनाया जाए इस विकल्प के बारे में बात करे तो यह हरियाणा के परिवारों के लिए काफी अच्छा विकल्प है इसके द्वारा दूल्हा अपने पहले परिवार के साथ ना रह कर अपना एक नया परिवार पहचान पत्र बना सकता है । नंबर चार विकल्प दूल्हा और दुल्हन को हरियाणा से बाहर पलायन करने की वजह से परिवार पहचान पत्र से हटा दिया जाए यह विकल्प भी एक महत्वपूर्ण विकल्प है। यदि दूल्हा (लड़का) और दुल्हन (लड़की) शादी के बाद हरियाणा राज्य से बाहर रहना चाहते हो या चाहे वो विदेश चले जाये और या अपने ही देश के किसी अन्य राज्य में रहने लगे हो तो वह अपना नाम इस विकल्प द्वारा हरियाणा राज्य के परिवार पहचान पत्र से आसानी से हटवा सकते है।
मैरिज सर्टिफिकेट के लिए जरुरी है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट
मैरिज रजिस्ट्रेशन पोर्टल में दूसरी सुविधा विवाह पंजीकरण अधिनियम के अनुसार, भौतिक उपस्थिति के उद्देश्य से विवाह रजिस्ट्रार के साथ अपॉइंटमेंट बुक करने के विकल्प के बारे में है। इससे दूल्हा और दुल्हन और गवाहों के लिए इंतजार का समय कम हो जाता है। अपॉइंटमेंट के लिए एक अच्छी समय सीमा नागरिकों का लंबे समय से अनुरोध रहता है। आवेदन जमा करने की तारीख और अपॉइंटमेंट उपस्थिति के लिए नयुक्त की तारीख के बीच चार दिनों का अंतर अनिवार्य होता है। इसका उपयोग मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के लिए किया जाता है। यदि आवेदन या दस्तावेजों में कुछ गलतिया पाई जाती हैं, तो मैरिज रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा आवेदक को फ़ोन या टेलीफोन संचार के माध्यम से इसके बारे में सूचित किया जाता है। यह इसलिए किया गया है ताकि रजिस्ट्रार कार्यालय में नागरिकों को कम करने चक्र लगने पड़े, जिससे मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में उनके लिए असुविधा का एक और स्रोत समाप्त हो जाएगा। मैरिज रजिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट नागरिक को अपनी सुविधा अनुसार रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवाने के बाद अपने लॉगिन आईडी से बुक करनी होती है जिसको बुक करने के लिए हमें अपने लॉगिन पेज पर आकर
Current Action के निचे बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना होता है अगले ही पेज में Appointment Details [Please Schedule your appointment] में सेलेक्ट अपॉइंटमेंट तारीख बॉक्स पर क्लिक करने पर हमें अपॉइंटमेंट तारीख मिल जाएगी जैसे ही हम इसे बुक करते हैं, हमारा आवेदन विवाह रजिस्ट्रार कार्यालय में पहुंच जाता है।
धन्यवाद 🙏