Labour Department Haryana हरियाणा में मजदूरी कॉपी का काम जोरों पर 1 लाख से 5 लाख तक की सुविधा मिलनी हुई शुरू, हरियाणा निवासी जल्दी करें आवेदन मिलेगा 5 लाख तक लाभ और बीना ब्याज का लोन/ऋण कैसे करने आवेदन हमारी वेबसाइट csconlineservice2024.com के लेख में नीचे पढ़े
Labour Department Haryana; हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल पर आपका स्वागत करता है। यह पोर्टल हरियाणा के नागरिकों के साथ इंटरफेस को बेहतर बनाने के साथ-साथ आसान और मैत्रीपूर्ण तरीके से सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने की दिशा में विभाग का एक कदम आगे है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसरण में, श्रम विभाग गतिविधियों, नीतियों, नागरिक चार्टर आदि के बारे में जानकारी प्रकट करने की अपनी जिम्मेदारी को समझता है जो विभाग और नागरिक के बीच भरोसेमंद और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने में काफी मदद करेगा। इस बोर्ड का गठन भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (आरई और सीएस) अधिनियम, 1996 की धारा 18 के तहत किया गया है। Labour Department Haryana हरियाणा श्रम विभाग कल्याण बोर्ड पोर्टल पर अब निम्नलिखित ई-सेवाएँ उपलब्ध हैं जिसके बारे में जानकारी नीचे लेख में पढ़ने को मिलेगी।
Labour Department Haryana में कल्याणकारी योजनाएँ
- स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY के पैटर्न पर लाभार्थी तथा उसके परिवार के किसी सदस्य की सरकारी हस्पतालों या पैनल में दिये गए प्राइवेट हस्पतालों में एक वर्ष तक का मुक्त ईलाज सुविधा
- विभाग द्वारा महिला लाभार्थी को सिलाई मशीन खरीदने पर खर्ज हुए रूपये/पैसे का भुगदान योजना
- बोर्ड/विभाग द्वारा लाभार्थियों को साईकिल खरीदने पर खर्ज हुए रूपये/पैसे का भुगदान योजना
- बोर्ड/विभाग द्वारा लाभार्थियों को अपना मकान खरीदने तथा मकान बनाने/निर्माण करने के लिए ब्याज मुक्त लोन/ऋण आसान किस्तों पर दिया जाता है
- मजदूरी कर रहे लाभार्थियों को बोर्ड/विभाग द्वारा अच्छे और सुविधाजनक टूल – किट खरीदने के लिए उपदान के रूप में भुगदान योजना
- बोर्ड/विभाग द्वारा लाभार्थी को उनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण होने पर लाभार्थी का कुल जमा अंशदान वापिस करने करने के साथ- साथ 1000 रूपये प्रतिमाह पैंशन राशि दी जाती है
- बोर्ड/विभाग द्वारा पंजीकृत पैंशनभागी लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर विभाग द्वारा लाभार्थी की पत्नी/पति को 500 प्रतिमाह पैंशन राशि दी जाती है
- बोर्ड/विभाग द्वारा पंजीकृत लाभार्थी की किसी दुर्घटना अथवा बीमारी से स्थाई रूप से अपंग होने पर अपंगता के प्रतिशत के आधार पर एक मुश्त वित्तीय सहायता जो 1 लाख से 2 लाख दी जाती है और इसके अतिरिक्त उक्त लाभार्थी को 300/- रूपये प्रतिमाह पैंशन दी जाएगी
- पंजीकृत श्रमिक लाभार्थी की कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित/ परिवार से सदस्यों को बोर्ड/विभाग द्वारा 5 लाख रूपये की सहायता दी जाती है और इसके अतिरिक्त बोर्ड/विभाग द्वारा पंजीकृत लाभार्थी की साधारण मृत्यु हो जाने पर 1 लाख तक की सहायता दी जाती है
- बोर्ड/विभाग द्वारा अपंजीकृत श्रमिक लाभार्थी की कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित/ परिवार से सदस्यों को बोर्ड/विभाग द्वारा 1 लाख रूपये की सहायता राशि दी जाती है
- बोर्ड/विभाग द्वारा पंजीकृत श्रमिक लाभार्थी की मृत्यु के दाह संस्कार पर उसके आश्रित/ परिवार से सदस्यों को बोर्ड/विभाग द्वारा 15000/- रूपये की सहायता राशि दी जाती है
- वास्तविक किराया इस योजना के तहत यदि श्रमिक लाभार्थी वर्ष में एक बार अपने पैतृक घर जाता है तो उसके परिवार के 5 सदस्यों के किराये की भरपाई/प्रतिपूर्ति बोर्ड/विभाग द्वारा की जाती है।
- मुक्त भृमण सुविधा वास्तविक किराया इस योजना के तहत चार वर्ष में एक बार श्रमिक सहित परिवार के 5 सदस्यों के साथ धार्मिक अथवा ऐतिहासिक स्थलो पर घूम/भर्मण करने पर किराये की भरपाई/प्रतिपूर्ति बोर्ड/विभाग द्वारा की जाती है।
- श्रमिक द्वारा कुल जमा अंशदान योजना में श्रमिक की आयु 60 वर्ष से पूर्व मृत्यु होने पर श्रमिक द्वारा जमा करवाया गया अंशदान उसके नामित/नॉमिनी आश्रित या क़ानूनी वारिस को वापिस दिया जाता है
- बोर्ड/विभाग द्वारा पंजीकृत श्रमिक को घातक बीमारियाँ जैसे की कैंसर, टीबी, एड्स इत्यादि के ईलाज के लिए भी योजना के तहत 1 लाख रूपये सहायता प्रदान की जाती है
Labour Department Haryana अन्य सुविधाएं
अस्थाई निवास स्थानों/निर्माण स्थलों पर चलती-फिरती शौचालयो की सुविधा प्रदान की जा रही है
कार्यस्थल पर छोटे बच्चों की देख-भाल के लिए अस्थाई शिशुग्रह की सुविधा प्रदान की जा रही है
Labour Department Haryana लेबर कार्ड/मजदूरी कॉपी के लाभ
हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड श्रम विभाग ने राज्य के श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना शुरू की है।
हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग के तहत सरकार विभिन्न प्रकार की लाभकारी योजनाएं लागू करती है, जिसका लाभ हरियाणा के श्रमिकों को मिलता है।
इस योजना में निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल हैं:
योजना का नाम:-
- मातृत्व लाभ भत्ता
- बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता
- विवाह शगुन योजना के तहत कन्यादान सहायता
- अक्षम/अपंग बच्चों को वित्तीय सहायता
- मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान
- चिकित्सा सहायता
- स्वास्थ्य बीमा योजना
- बच्चों की शादी पर सहायता
- सिलाई मशीन योजना
- साईकिल खरीदने पर योजना
- मकान खरीदने पर ब्याज मुफ्त ऋण
- औजार टूल-किट खरीदने के लिए उपदान सब्सिडी योजना
- बुढ़पा पैंशन योजना
- श्रमिक पारिवारिक पैंशन योजना
- अपंगता सहायता पैंशन योजना
- श्रमिक की मृत्यु पर सहायता योजना
- अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु सहायता योजना
- दाह संस्कार पर आर्थिक सहायता योजना
- पैतृक घर जाने पर किराया योजना
- मुफ्त भर्मण सुविधा योजना
- मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना
- घातक बीमारियों की स्थिति में ईलाज के लिए आर्थिक सहायता योजना
- पंजीकृत निर्माण कर्मकार की पुत्री के लिए इलैक्ट्रिक स्कूटर की खरीद के लिए प्रोत्साहन योजना
- कोचिंग कक्षाओ के लिए वित्तिय सहायता योजना
- व्यवसायिक/तकनीकी संस्थानों में हाॅस्टल सुविधा हेतु वित्तिय सहायता योजना
- विधवा पेंशन योजना
- कामगारों के मेधावी बच्चों (छात्रों) के लिए प्रोत्साहन राशी योजना (10वी और 12वी)
- प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्त्त्तीय सहायता योजना
- शिक्षा के लिए वित्तिय सहायता योजना
- मुख्यमंत्री श्रमयोगी प्रतिभावान विद्यार्थी योजना
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Notification👉Click Here
Official Website👉Click Here
Scheme Detail / योजना का विस्तार👉Click Here
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Complaint Tracker (शिकायत खोजें)👉Click Here
अगर आप इन सभी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो आप Labour Department Haryana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है।
ऑनलाइन आवेदन से समय और धन की बचत होती है और सिस्टम में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
इन योजनाओं का लाभ हरियाणा के सभी श्रमिक वर्ग उठा सकते हैं।
Labour Department Haryana मजदूरी कॉपी योजनाएँ और सहायता राशि लिस्ट
योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए योजना के नाम वाले लिंक पर क्लिक करें।
- मातृत्व लाभ: – प्रतिमाह की दर से छः महीनों तक जो प्रसव होने के 3 महीने पूर्व से 3 माह बाद तक तथा इसी अवधि के दौरान 1000/- रूपये प्रतिमाह कुल 6000/- रूपये पौष्टिक आहार के लिए कुल 36,000/- रूपये वित्तीय सहायता
- शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता: – पंजीकृत श्रमिक के बच्चों को पहली कक्षा से डिप्लोमा, डिग्री, स्नातक एवं स्नात्कोतर आदि कक्षाओं तक 8,000/- रूपये से 20,000/- रूपये तक की सालाना वित्तीय सहायता दी जाती है।
- कन्यादान योजना और बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता:– श्रमिक की तीन लड़कियों की शादी तक 51,000/- रूपये और 50,000/- रूपये कुल 101000/- रूपये वित्तिय सहायता
- अपंगता पैंशन:– श्रमिक की किसी संक्रामक बिमारी या कार्य स्थल पर दुर्घटना के कारण अपंगता होने पर 3000/- रूपये प्रतिमाह पैंशन दी जाती है।
- मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना: – पंजीकृत महिला श्रमिक के लिए शुरू की गई योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष उनकी सदस्यता के नवीनीकरण के समय साड़ी, सूट, चप्पल, रेन-कोट, छाता, रब्बड़ मैट्रेस, कीचन के बर्तन एवं स्वास्थ्यप्रद नैपकीन आदि खरीदने के लिए बोर्ड द्वारा 5,100/- रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- चिकित्सा सहायता:– पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना होने या बीमारी से पीड़ित होने पर सरकारी हस्पताल एवं सरकार द्वारा अनुमोदित निजि हस्पताल में उपचार करवाने पर चार दिनों से 30 दिनों तक दाखिल रहने पर श्रमिक को राज्य में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से वित्तीय सहायता।
- स्वास्थ्य बीमा:- स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY के पैटर्न पर लाभार्थी तथा उसके परिवार के किसी सदस्य की सरकारी हस्पतालों या पैनल में दिये गए प्राइवेट हस्पतालों में एक वर्ष तक 33000/- रूपये वित्तीय सहायता।
- बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्र):– पंजीकृत श्रमिक के लड़कों की शादी पर बोर्ड द्वारा 21,000/- रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है यह सहायता पंजीकृत कामगार के दो लड़कों की शादी तक सीमित है।
- सिलाई मशीन योजना:– पंजीकृत महिला श्रमिक द्वारा 4500/- रूपये तक की सिलाई मशीन खरीदने पर भुगतान किया जाएगा। यह सुविधा कार्यकाल में केवल एक बार उपल्ब्ध है
- साइकिल योजना:– पंजीकृत श्रमिक द्वारा 5000/- रूपये तक की साईकिल खरीदने पर भुगतान किया जाएगा। यह सहायता पंजीकृत श्रमिक को पांच वर्ष में एक बार एवं कार्यकाल में अधिकतम पांच बार दी जाती है।
- मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण:– पंजीकृत श्रमिक को उनके मकान की खरीद अथवा निर्माण के लिए 2,00,000/- रूपये तक ब्याज मुक्त ऋण। श्रमिक की अधिकतम आयु 52 वर्ष की होनी चाहिए। ताकि अगले 8 वर्ष में वह ऋण की अदायगी कर सके। श्रमिक के लिए यह सुविधा जीवन में एक बार उपलब्ध होगी।
- औजार (टूल किट) खरीदने हेतु उपदान:– इस योजना के अन्र्तगत पंजीकृत श्रमिक को 5 वर्ष में एक बार नए औजार खरीदने के लिए 8000/- रूपये का अनुदान दिया जाता है। यह सहायता पंजीकृत श्रमिक को पांच वर्ष में एक बार और कार्यकाल में अधिकतम पांच बार दी जाती है।
- बुढ़ापा पेंशन की योजना:– पंजीकृत निर्माण श्रमिक को 60 वर्ष की आयु उपरान्त प्रतिमाह 3500/- रूपये पैंशन दी जाती है । जीवन प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष नवम्बर के महीने में जमा/अपलोड करना अनिवार्य है अन्यथा बोर्ड पैंशन देने में असमर्थ रहेगा।
- परिवारिक पेंशन:– पैंशनर पंजीकृत श्रमिक जिसको हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पैंशन दी जा रही हो, और श्रमिक मृत्यु हो जाने पर उसके पैंशन का आधा भाग उसकी पत्नी या पति (जैसी भी स्थिति हो) को दी जाती है।
- अंपगता सहायता:– पंजीकृत श्रमिक की कार्य स्थल पर किसी दुर्घटना में स्थाई रूप से अपंग होने पर अपंगता प्रतिशतता के आधार पर 1.5 लाख से 3 लाख तक की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है, जो अपंगतता की प्रतिशतता पर निम्न प्रकार से निर्भर करेगाः-अपंगतता की प्रतिशतता/राशि 50 प्रतिशत तक डेढ़ लाख रूपये, 51 से 75 प्रतिशत तक दो लाख रूपये, 76 प्रतिशत एवं अधिक:-3 लाख रूपये
- मृत्यु पर सहायता:- पंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल मृत्यु पर हो जाने पर उसके आश्रित/ परिवार से सदस्यों को बोर्ड/विभाग द्वारा 5 लाख रूपये की सहायता उसके नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाती है। नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र।
- अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर:- अपंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसके कानूनी वारिस/आश्रित परिवार के सदस्य को 4,00,000/- रूपये की वित्तीय सहायता बोर्ड द्वारा प्रदान की जाती है।
- अंतिम संस्कार हेतु आर्थिक सहायता:– पंजीकृत श्रमिक के अंतिम संस्कार के खर्च हेतु 15 हजार रूपये की आर्थिक सहायता उसके नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाती है। नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र।
- पैतृक घर जाने पर किराया:– वर्ष में एक बार श्रमिक सहित परिवार के 5 सदस्यों को अपने पैतृक घर जाने पर वास्तविक रेल (द्वितीय श्रेणी)/बस (साधारण) किराए की भरपाई/प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जाती है। मूल यात्रा टिकट संलग्न करना अनिवार्य।
- मुफ्त भ्रमण सुविधा:- पंजीकृत श्रमिक व परिवार के 4 सदस्यों को चार वर्ष में एक बार प्रसिद्व धार्मिक/ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने हेतु खर्च हुई राशि का भुगतान रेलवे (द्वितीय श्रेणी) या हरियाणा रोडवेज की बस (साधारण) द्वारा निर्धारित किराये के आधार पर किया जाएगा। मूल यात्रा टिकट संलग्न करना और धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण की अवधि 10 दिनों से अधिक नही होनी चाहिए।
- मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना:– मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना (सहायता राशि केवल 1100/- रूपये) यह सुविधा, पंजीकरण करने की तिथि से शुरू होगी। यह सुविधा, जीवनकाल में एक बार ही देय होगी।
- घातक बीमारियों के ईलाज के लिए वित्तिय सहायता:– पंजीकृत श्रमिक को घातक बीमारियों जैसे कि कैंसर, टी.बी., एडस इत्यादि के इन्डोर ईलाज के लिए एक लाख रूपये तक की सहायता सरकारी नियमों के अनुसार प्रदान की जाती है। ईलाज पर खर्च हुई राशि का मूल बिल।
- पंजीकृत निर्माण कर्मकार की पुत्री के लिए इलैक्ट्रिक स्कूटर की खरीद के लिए प्रोत्साहन:– पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री के उच्चतर शिक्षा
प्राप्त करते हुए उसकी गतिशीलता को आसान बनाने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा
50,000/-रूपये प्रोत्साहन राशि या वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो,
ई-रूपये के माध्यम/रूप में प्रदान की जाएगी । आवेदक इलैक्ट्रिक स्कूटर के
खरीद का बिल, प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने से एक महिने की अवधि तक, Online
अपलोड करेगा अन्यथा भविष्य में वह किसी भी कल्याणकारी योजना के अर्न्तगत
किसी भी लाभ का पात्र नहीं होगा। - कोचिंग कक्षाओ के लिए वित्तिय सहायता:– कोचिंग कक्षाओ के लिए वित्तिय सहायता:- पंजीकृत श्रमिकों के बच्चो केा व्यवसायिक/तकनिकी कोर्सो मे डिग्री डिप्लोमा जैसे मैडिकल, इंजनीयिरिंग, प्रबन्धन, एम.सी.ए., कानून, फैशन डिजाईनिंग आदि मे दाखिला हेतु कोचिंग कक्षाओ के लिए 20 हजार रूपये एवम् यु0पी0एस0सी0/एच0पी0एस0सी0 की प्रारम्भिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु 1 लाख रूपये की राशि प्रदान की जाती है। कोचिंग के लिए वित्तिय सहायता तीन बच्चों तक तक देय होगी। यह सहायता केवल एक बार ही प्रदान की जाएगी।
- व्यवसायिक/तकनीकी संस्थानों में हाॅस्टल सुविधा हेतु वित्तिय सहायता:– विभाग द्वारा व्यवसायिक/तकनीकी संस्थानों में हाॅस्टल सुविधा हेतु 1 लाख 20 हजार रूपये की अधिकतम सीमा तक वित्तिय सहायता प्रदान की जाती है।
- विधवा पेंशन योजना:– पंजीकृत श्रमिक की विधवा को 3,000/-रूपये प्रति माह विधवा पैंशन के रूप में दिये जाते है। पहचान-पत्र की सत्यापित कम्पलीट प्रति जिसमें अंशदान जमा होने का विवरण हो, संलग्न करनी होगी।
- कामगारों के मेधावी बच्चों (छात्रों) के लिए प्रोत्साहन राशी(10वी और 12वी):– निर्माण श्रमिको के मेघावी बच्चे जिन्होने दसवी/ बाहरवीं की परिक्षा में शैक्षिक उत्कृृष्टता प्राप्त की है, को नियत जमा के रूप में छात्रवृृति (ईनाम राशि) निम्न अनुसार मुहैया कराई जाएगीः- दसवी / बाहरवीं की परीक्षा में प्राप्त अंक/राशि 1 90 प्रतिशत तथा उससे उपर:-51,000/-
2 80 प्रतिशत तथा उससे उपर:-41,000/-
3 70 प्रतिशत तथा उससे उपर:-31,000/-
4 60 प्रतिशत तथा उससे उपर:21,000/
- प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्त्त्तीय सहायता:– पंजीकृत श्रमिक के बच्चों को प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सो मेें होने वाले पूर्ण शैक्षणिक व्यय की प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा निम्न प्रकार से की जाती है।
- शिक्षा के लिए वित्तिय सहायता:- पंजीकृत श्रमिक के बच्चों को पहली कक्षा से डिप्लोमा, डिग्री, स्नातक एवं
स्नात्कोतर आदि कक्षाओं तक 8,000/- रूपये से 20,000/- रूपये तक की वार्षिक
वित्तीय सहायता दी जाती है। छात्रों को मिलेगी 1 लाख 25 हजार रुपए तक स्कॉलरशिप30.मुख्यमंत्री श्रमयोगी प्रतिभावान विद्यार्थी योजना:- इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत निर्माण कामगारों के प्रतिभावान बच्चे जिन्होंने वरिष्ठ माध्यमिक (10+2) बोर्ड की परीक्षा में 85% या स्नातक डिग्री कोर्स में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हो तथा स्नातक, स्नातकोतर/व्यवसायिक कोर्स के प्रथम वर्ष में नियमित विद्यार्थी के रूप मे प्रवेश लिया है उन्हें उच्चतर शिक्षा के लिए पुस्तक एवं स्टेशनरी के लिए, छात्रावास एवं लैपटाप/कम्प्यूटर के लिए वित्तिय सहायता प्रदान करना है।
हरियाणा मजदूरी कॉपी फॉर्म के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
श्रमिक के परिवार में सभी सदस्यों के आधार कार्ड
श्रमिक का परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी)
श्रमिक का पैन कार्ड
श्रमिक का वोटर आईडी कार्ड
श्रमिक का राशन कार्ड
श्रमिक का आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता
श्रमिक की एक पासपोर्ट साइज फोटो
श्रमिक का मोबाइल नंबर
श्रमिक का परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) व्यवसाय (Occupation) में Construction worker दर्ज होना आवश्यक है। तभी आप मजदूरी कॉपी के लिए आवेदन कर सकते हो।
अवलोकन
यह भाग भवन एवं अन्य सन्निर्माण्ण कर्मकारो की ऑनलाईन सेवाओं के लिये है। इस भाग में निर्माण श्रमिक स्वयं को पंजीकृत करवा सकते हैं व अपने परिवार का ब्यौरा व बोर्ड द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ भी उठा सकते है।
दिशा निर्देष और सुविधाएं
सेवाओं का लाभ उठाने के लिये निम्न चरणों का पालन करेंः-
पंजीकरण/लाॅगइन आई.डी. एवं पासवर्ड का निर्माण: श्रमिक विभाग की वैब साईट www.hrylabour.gov.in श्रमिक अपने चालू मोबाईल नं की सहायकता से लाॅगइन आई.डी. बना सकता है। ऐसा करने पर लाॅगइन आई.डी. व पासवर्ड उसके मोबाईल पर एस एम एस के जरिये भेज दिया जायेगा। श्रमिक को सुनिष्चित करना पडेगा कि जो मोबाईल नं दिया है वह चालू स्थिति में हो और यूजर नेम व पासवर्ड डिटेल भी संज्ञान में रखना जरूरी है। श्रमिक को अपना आधार नं दर्ज करवाना जरूरी है उसकी मान्यता के उपरान्त ही श्रमिक अपना आवेदन भर सकता है। जो नाम आधार कार्ड में दर्ज है। वही नाम आवेदन में भी दर्ज होना आवष्यक है।
कृप्या उचित जानकारी दें: पंजीकरण के दौरान श्रमिक अपनी एक प्रोफाईल बनायेगा, जो कि उसकी बुनियादी जानकारी से सम्बन्धित होगी। इसमें श्रमिक अपनी पूरी जानकारी देगा, जिसमें उसके कार्य का अनुभव, पारिवारिक जानकारी तथा कार्य अनुभव से सम्बन्धित दस्तावेज प्रमाणित करवाने उपरान्त अपलोड करेगा।
दस्तावेज की अवष्यकता: कृपया सुनिष्चित करें की दस्तावेज निर्धारित रूप और आकार में हैं।
षुल्क भुगतान: श्रमिक षुल्क का भुगतान ऑनलाईन कर सकता है।
प्रक्रिया के लिये आवेदन पत्र जमा करें।
आवेदन की ट्रैकिंग: श्रमिक आवेदन की स्थिति ऑनलाईन ट्रेक कर सकता हैं और कुछ अपडेट होने पर आवेदन की स्थिति उसके रजिस्टर्ड मोबाईल पर भेज दी जाएगी।
लाभाकारी योजनओं के लिये आवेदन: पंजीकृत श्रमिक इस वैबसाईट पर बोर्ड द्वारा चलाई जा रही योजनाओ का उठाने के लिये भी आवेदन कर सकता है। इन योजनाओ का लाभ उठाने के लिये उसे योग्यता का प्रमाण भी देना पड़ेगा।
उपयोग के क्रम:
लाॅगइन करने उपरान्त श्रमिक अपने आवेदन का विवरण देख सकता है।
श्रमिक को पंजीकरण के लिये 90 दिन के कार्य अनुभव का प्रमाण देना होगा व इस अनुभव को पर्ची में लिखे हुये प्राधिकारियों से प्रमाणित करवा सकता है।
श्रमिक को अपने परिवार का विवरण व नामांकित व्यक्ति का ब्यौरा देना होगा। परिवारिक सदस्यों का आधार नंबर देना अनिवार्य है।
श्रमिक 1/2/3 वर्ष के लिये शुल्क ऑनलाईन जमा करवा सकता है।
बोर्ड/विभाग की जांच पड़ताल के उपरान्त श्रमिक योजनाओं के लिये आवेदन कर सकता है।
श्रमिक केवल उन्हीं योजनओं के लिये आवेदन कर सकता है, जिसके लिये वह योग्य होगा।
श्रमिक अपने आवेदन पत्र की जानकारी किसी भी समय प्राप्त कर सकत हैं। आवेदन में कोई आपत्ति होने पर श्रमिक अपने आवष्यक दस्तावेजों को उपलब्ध करवा सकते है।
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FAQS
Q.1.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत कौन-कौन से श्रमिक आते हैं ?
Ans. बिल्डिंग निर्माण, बढ़ई, रोलर चलाना, प्लंबरिंग, इलेक्ट्रिशियन, चौकीदार, तथा सभी प्रकार के पत्थर काटने व तोड़ने पीसने वाले श्रमिक भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। इन सभी श्रमिकों को शामिल किया जाता है।
Q.2. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्रता क्या है?
Ans. पंजीकरण के लिए श्रमिक पात्रता
श्रमिक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो एवं 60 वर्ष से कम हो
निर्माण श्रमिक के रूप में पिछले 1 वर्ष में 90 दिन काम किया हो
किसी अन्य कल्याणकारी बोर्ड का सदस्य न हो
Q.3. हरियाणा भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक है?
Ans. पंजीकरण के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
श्रमिक का परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी), आयु के संदर्भ में प्रमाण पत्र, निर्माण श्रमिक का प्रमाण पत्र, नियोक्ता से पिछले वर्ष 90 दिनों तक किए गए कार्य का विवरण सहित (वेबसाइट पर उपलब्ध प्रोफार्मा अनुसार), श्रमिक के परिवार में सभी सदस्यों के आधार कार्ड , श्रमिक का पैन कार्ड, श्रमिक का राशन कार्ड, श्रमिक का आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता , श्रमिक की एक पासपोर्ट साइज फोटो , श्रमिक का मोबाइल नंबर
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