Happy Card Haryana Roadways: हैप्पी कार्ड योजना हरियाणा सरकार की अंत्योदय परिवारों के लिए एक बेहद लोकप्रिय योजना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाता है । जिसका उपयोग करके वे हरियाणा रोडवेज की बसों में हर साल 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा हैप्पी कार्ड की शुरुआत की गई है। इस कार्ड से हरियाणा के 22.89 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। राज्य के ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये या उससे कम है। वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। हरियाणा सरकार ने नया पोर्टल शुरू कर हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। हैप्पी कार्ड का लाभ उठाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हम इस पोस्ट में हैप्पी कार्ड हरियाणा रोडवेज के बारे में विस्तार से जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए पोस्ट को अंत तक पढ़ें।
हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना क्या है?
हैप्पी कार्ड हरियाणा सरकार की एक बेहद लोकप्रिय योजना है। जो अंत्योदय परिवारों के जीवन को आसान बनाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत दिए गए कार्ड से लाभार्थी हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। हैप्पी कार्ड को सक्रिय करने के लिए लाभार्थी को ₹50 का शुल्क देना होगा। और बाकी कार्ड की कीमत 109 रुपये है। 79 रुपये का वार्षिक रखरखाव शुल्क भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। हैप्पी कार्ड योजना के तहत लाभार्थी को प्रतिवर्ष लगभग 500 करोड रुपए की वार्षिक सब्सिडी दी जाएगी। हैप्पी कार्ड योजना पर हरियाणा सरकार द्वारा लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इस कार्ड पर लाभार्थी को हर साल 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा। हैप्पी कार्ड योजना का लाभ हरियाणा के 22.89 लाख परिवारों के 84 लाख लोगों को मिलेगा। लाभार्थी को हैप्पी कार्ड के लिए परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
महतपूर्ण लिंक👇
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हैप्पी कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी)
- आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
हैप्पी कार्ड योजना पात्रता
इस योजना का लाभ हरियाणा के मूल निवासी लाभार्थी अंत्योदय परिवार उठा सकते हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी परिवार पहचान पत्र में आय वेरीफाई होनी चाहिए|
योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के परिवार पहचान पत्र में आय वेरीफाई होनी चाहिए।
Happy Card Haryana Roadways:-
योजना का नाम:- हैप्पी कार्ड/हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना
लाभार्थी परिवार :- वार्षिक आय 1 लाख रुपये या उससे कम आय वाले अंत्योदय परिवार
योजना का उद्देश्य:- अंत्योदय परिवारों को मुफ्त बस यात्रा उपलब्ध कराना
योजना का लाभ:- हर साल 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा
योजना का आवेदन:- ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट:- ebooking.hrtransport.gov.in
योजना जुड़े कुछ नियम और शर्तें
हैप्पी कार्ड योजना के लाभ:-
लाभार्थी हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना निर्धारित 1 हजार किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकते हैं।
निःशुल्क यात्रा से लाभार्थियों की घरेलू आय और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।
सुविधाजनक बसों में यात्रा करने के लिए लाभार्थियों को टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं है।
यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहरी क्षेत्रों से जोड़कर सामाजिक सशक्तिकरण में मदद करती है।
हैप्पी कार्ड योजना कार्ड के लिए लाभार्थी को ₹50 का शुल्क देना होगा। कार्ड की कुल लागत 109 रुपये है।
वार्षिक रखरखाव 79 रुयपे शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
हैप्पी कार्ड योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को हर साल लगभग 500 करोड़ रुपये की वार्षिक सब्सिडी दी जाएगी।
हैप्पी कार्ड योजना के कार्यान्वयन पर हरियाणा सरकार द्वारा लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।
लाभार्थी को हैप्पी कार्ड के लिए परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
कैसे करें हैप्पी कार्ड का उपयोग
बस से यात्रा करते समय टिकट कंडक्टर को अपना हैप्पी कार्ड दिखाएं।
टिकट कंडक्टर द्वारा आपका हैप्पी कार्ड स्वाइप करने के बाद आप मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं।
हैप्पी कार्ड योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें:इस योजना का लाभ केवल गरीबी सूची/अंत्योदय श्रेणी में आने वाले परिवार ही उठा सकते हैं।
हैप्पी कार्ड योजना के तहत हर साल एक परिवार को 1000 किलोमीटर की तय सीमा तक मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा।
हैप्पी कार्ड की वैधता हर साल एक निश्चित वैधता अवधि होती है।
कैसे होगा हैप्पी कार्ड को एक्टिवेट
हैप्पी कार्ड एक्टिवेट के लिए आपको अपने निकटतम परिवहन कार्यालय में जाना होता है। हैप्पी कार्ड को एक्टिवेट करने की प्रक्रिया आम तौर पर सरल होती है। हैप्पी कार्ड को एक्टिवेट करने की प्रक्रिया आमतौर पर सरल है। हैप्पी कार्ड एक अत्यंत लोकप्रिय योजना है। हालांकि, विभाग में कार्ड पाने के लिए लोगों की भीड़ को देखते हुए सटीक प्रक्रिया को समय-समय पर हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा अपडेट किया जा सकता है।
APPLY HAPPY CARD/POLICE PERSON PASS एक्टिवेशन
सबसे पहले हरियाणा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ebooking.hrtransport.gov.in पर जाएं।
Apply Happy Card/Police Person Pass के ऑप्शन पर क्लिक करें।
कृपया PPP Family ID दर्ज करें और कैप्चा कोड दर्ज करें।
SEND OTP TO VERIFY सत्यापित करने के लिए ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें।
ओटीपी वेरीफाई करने के बाद परिवार के सदस्यों की जानकारी आ जाएगी।
अपने नजदीकी परिवहन विभाग का नाम दर्ज करें जहां से आपको कार्ड प्राप्त होगा।
अब उस सदस्य का चयन करें जिसके लिए आप हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं।
परिवार के सदस्य का आधार कार्ड नंबर दर्ज करें आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए।
कैप्चा कोड दर्ज करें और सेंड ओटीपी विकल्प पर क्लिक करें।
अब आधार से रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे दर्ज करें और वेरिफाई करें।
अब अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करें।
APPLY HAPPY CARD
Pic Credit- hrtransport.gov.in
APPLY POLICE PERSON PASS
हैप्पी कार्ड विभाग द्वारा वेरीफाई
आवेदन करने के 15 से 20 दिन बाद आप अपने नजदीकी परिवहन विभाग में जाकर हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको एक हैप्पी कार्ड प्राप्त होगा।
आपको अपने दस्तावेज जैसे आधार कार्ड की कॉपी, फैमिली आईडी आदि विभाग में जमा कराने होंगे।
हैप्पी कार्ड को एक्टिवेशन के लिए OTP सत्यापन आपको एक OTP (One Time Password) प्राप्त होगा जिसे आपको हरियाणा परिवहन विभाग को देना होगा।
एक बार जब हरियाणा परिवहन विभाग आपके सभी विवरण भर देता है और ओटीपी को सफलतापूर्वक सत्यापित कर लेता है। तो आपका कार्ड सक्रिय हो जाएगा।
आपको कार्ड सक्रिय करने के लिए परिवहन कार्यालय जाना पड़ सकता है।
एक्टिवेशन कार्ड प्राप्त होने के कुछ दिनों के भीतर कार्ड एक्टिवेट होना चाहिए।
महतपूर्ण लिंक👇
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चलो फिर से यात्रा को सुरक्षित बनाएं
FAQs
अंत्योदय परिवारों को हर साल 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा । लाभार्थी को हैप्पी कार्ड के लिए परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
वार्षिक रखरखाव 79 रुयपे शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
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