भारत जैसे देश में, जहाँ 6 करोड़ से ज़्यादा सूक्ष्म और लघु उद्यम अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, सुलभ ऋण की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। दशकों से, छोटे व्यवसाय के मालिक—जैसे दर्जी, दुकानदार, सब्ज़ी विक्रेता, कारीगर और सेवा प्रदाता—औपचारिक बैंकों से मामूली ऋण पाने के लिए भी संघर्ष करते रहे हैं। कई लोग अनौपचारिक ऋणदाताओं पर निर्भर रहने को मजबूर थे, जो अत्यधिक ब्याज दरें वसूलते थे, जिससे वे अक्सर कर्ज के चक्रव्यूह में फँस जाते थे।
इस अंतर को पाटने और जमीनी स्तर के उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए, भारत सरकार ने अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) शुरू की। इसका लक्ष्य? बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमों को ज़मानत-मुक्त सूक्ष्म ऋण प्रदान करना।
अपने दसवें वर्ष में, PMMY भारत की वित्तीय समावेशन रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बन गया है।
मुख्य विशेषताएँ
बिना किसी संपार्श्विक/सुरक्षा के ₹10,00,000/- लाख तक का ऋण।
5 वर्षों में ऋण का पुनर्भुगतान।
ऋण पर कोई प्रक्रिया शुल्क नहीं लिया जाएगा।
PMMY Business Loan: Introduction
- भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल, 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में “प्रधानमंत्री मुद्रा योजना” नामक योजना का शुभारंभ किया।
- MUDRA का अर्थ है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड।
- MUDRA, RBI के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान है और कंपनी अधिनियम 2003 के तहत एक कंपनी के रूप में पंजीकृत है।
- यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की एक सहायक कंपनी है।
- MUDRA सूक्ष्म उद्यमियों या व्यक्तियों को सीधे ऋण नहीं देता है।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से, MUDRA ऋण बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान और सूक्ष्म वित्त संस्थान की किसी भी शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
PMMY Business Loan: Objective (उद्देश्य)
- मुख्य उद्देश्य देश में सूक्ष्म क्षेत्र के लोगों और व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनका विकास करना है।
- लघु व्यवसाय मालिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी सहायता करना।
- गैर-कॉर्पोरेट व्यावसायिक क्षेत्र, सूक्ष्म एवं लघु संस्थाओं की गतिविधियों, गैर-कृषि क्षेत्र की गतिविधियों को 10 लाख रुपये तक के ऋण की आवश्यकता के साथ सहायता प्रदान करना।
- विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्यरत सूक्ष्म इकाइयों की सहायता करना।

Types Of Loan Under Mudra Yojana
Shishu Yojana
- 50,000/- रुपये तक का ऋण
- जो उद्यमी अपने व्यवसाय के प्रारंभिक चरण में हैं या जिन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कम धन की आवश्यकता है, वे मुद्रा योजना के शिशु खंड के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं।
- कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं लिया जाएगा
- कोई संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं
- ऋण की चुकौती 5 वर्ष तक बढ़ाई गई
- बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज दर
- आवेदक किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए
Kishor Yojana
- 50,000/- रुपये से अधिक और 5,00,000/- रुपये तक का ऋण
- पहले से ही व्यवसाय शुरू कर चुके ऐसे व्यक्ति जो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त धनराशि चाहते हैं, वे मुद्रा योजना के किशोर अनुभाग के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं।
- कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं लिया जाएगा
- कोई संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं
- ऋण की चुकौती 5 वर्ष तक बढ़ाई गई
- बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज दर
- आवेदक किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए
Tarun Yojana
- 5,00,000/- रुपये से अधिक और 10,00,000/- रुपये तक का ऋण
- यह स्टार्टअप ऋण की सबसे अधिक राशि है जिसे लाभार्थी मुद्रा योजना के तरुण खंड के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
- कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं लिया जाएगा
- कोई संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं
- ऋण की चुकौती 5 वर्ष तक बढ़ाई गई
- बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज दर
- आवेदक किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए
PMMY Business Loan: Required Document
- पहचान प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति
- निवास प्रमाण
- आवेदक की 2 नवीनतम तस्वीरें (6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं)
- कोटेशन (यदि व्यवसाय से संबंधित वस्तु खरीदने के लिए ऋण लिया जाना है)
- व्यावसायिक उद्यम की पहचान का प्रमाण
- यदि आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक आदि से संबंधित है तो श्रेणी का प्रमाण।

Eligible Under Pradhan Mantri Mudra Yojana
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत पात्र व्यावसायिक गतिविधियाँ:
परिवहन वाहन
- मुद्रा ऋण के अंतर्गत खरीदे जाने वाले वाहनों की सूची इस प्रकार है:-
- माल परिवहन में प्रयुक्त वाहन।
- यात्री वाहन जैसे ऑटो रिक्शा, छोटे माल परिवहन वाहन, तिपहिया वाहन, ई-रिक्शा, टैक्सी आदि।
- ट्रैक्टर/ट्रैक्टर ट्रॉली/पावर टिलर जो केवल व्यावसायिक उपयोग के लिए हैं।
- व्यावसायिक उद्देश्य से प्रयुक्त दोपहिया वाहन।
सामाजिक, सामुदायिक और व्यक्तिगत गतिविधियाँ
- सैलून
- ब्यूटी पार्लर
- जिमनाज़ियम
- बुटीक
- टेलरिंग की दुकान
- ड्राई क्लीनिंग
- साइकिल और मोटरसाइकिल मरम्मत की दुकान
- डीटीपी और फोटोकॉपी सुविधाएँ
- दवा की दुकानें
- कूरियर एजेंट, आदि।
खाद्य उत्पाद संबंधित क्षेत्र
- पापड़ बनाना, अचार बनाना, जैम/जेली बनाना जैसी गतिविधियाँ
- मिठाई की दुकानें
- दैनिक कैंटीन/खानपान सेवाएँ और छोटे खाद्य स्टॉल
- शीत श्रृंखला वाहन
- शीत भंडारण केंद्र
- बर्फ बनाने की इकाइयाँ
- आइसक्रीम बनाने की इकाइयाँ
- बिस्कुट, ब्रेड और बन बनाना आदि।
कपड़ा गतिविधियाँ
- हथकरघा, पावरलूम, खादी गतिविधियाँ
- चिकन का काम, ज़री और ज़रदोज़ी का काम, पारंपरिक कढ़ाई और हाथ का काम
- पारंपरिक रंगाई और छपाई
- परिधान डिज़ाइन, बुनाई, कपास ओटना
- कम्प्यूटरीकृत कढ़ाई
- सिलाई और अन्य गैर-परिधान उत्पाद जैसे बैग, वाहन सहायक उपकरण, फर्निशिंग सहायक उपकरण आदि।
व्यापारियों और दुकानदारों के लिए ऋण
अपनी दुकानें/व्यापार एवं व्यावसायिक गतिविधियां/सेवा उद्यम और गैर-कृषि आय सृजन गतिविधियां चलाने वाले व्यक्ति अपने व्यवसाय के लिए प्रति उद्यम/व्यक्ति 10,00,000/- लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता पाने के पात्र हैं।
उपकरण खरीद के लिए ऋण
कोई भी व्यक्ति जो मशीनरी या उपकरण खरीदकर अपना सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का इच्छुक है, वह मशीन/उपकरण खरीद के लिए 10,00,000/- लाख रुपये तक का लाभार्थी ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र है।
कृषि से संबद्ध गतिविधियाँ
कृषि से जुड़ी सभी गतिविधियाँ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। ये गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:
- मछली पालन
- मधुमक्खी पालन
- मुर्गी पालन
- पशुधन
- डेयरी
- कृषि क्लिनिक
- कृषि व्यवसाय केंद्र
- खाद्य एवं कृषि-प्रसंस्करण योग्य वस्तुएँ आदि।
PMMY Business Loan: How To Apply
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ कोई भी व्यक्ति दो तरीकों से उठा सकता है:-
ऑफ़लाइन मोड:-
- चरण 1- अपनी नज़दीकी बैंक शाखा या उस बैंक शाखा में जाएँ जहाँ से आप मुद्रा ऋण लेना चाहते हैं।
- चरण 2- बैंक अधिकारियों से मुद्रा ऋण के लिए आवेदन पत्र लें और उसे स्पष्ट रूप से भरें।
- चरण 3- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें जैसे:- पहचान पत्र (आधार, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि), पते का प्रमाण (बिजली बिल, टेलीफोन बिल, गैस बिल, पानी का बिल आदि), और व्यवसाय का प्रमाण (व्यवसाय पंजीकरण प्रमाणपत्र आदि)।
- चरण 4- दस्तावेज़ों के साथ आवेदन पत्र बैंक अधिकारियों को जमा करें।
- चरण 5- बैंक अधिकारी दस्तावेज़ों की जाँच करेंगे और कुछ समय बाद आपको बताएँगे कि आप ऋण के लिए पात्र हैं या नहीं।
ऑनलाइन मोड:-
- चरण 1- सबसे पहले उद्यममित्र के वेब पोर्टल पर जाएँ।
- चरण 2- मुद्रा लोन पर क्लिक करें।
- चरण 3- फिर “पंजीकरण के लिए यहाँ आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- चरण 4- आवेदक का नाम, ईमेल (वैकल्पिक) और फ़ोन नंबर दर्ज करके एक प्रोफ़ाइल बनाएँ।
- चरण 5- एक ओटीपी जनरेट होगा, जिसे भरने के बाद आवेदक की प्रोफ़ाइल के लिए एक ऑनलाइन आवेदन पत्र खुल जाएगा।
- चरण 6- सभी आवश्यक विवरण भरने के बाद आवेदन को सेव करके सबमिट कर दें।
- चरण 7- एक बार आवेदक द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण हो जाने के बाद, सभी ऋणदाता ऋण सहायता के लिए आवेदन देखेंगे और स्वयं आवेदक से संपर्क करेंगे।
PMMY Business Loan: Mudra Card
PMMY मुद्रा कार्ड एक डेबिट कार्ड है जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण लेने पर जारी किया जाता है। यह सामान्य डेबिट कार्ड जैसा ही है। मुद्रा कार्ड के माध्यम से, उधारकर्ता कार्यशील पूंजी सीमा का प्रबंधन करने के लिए समय-समय पर कई निकासी और जमा कर सकता है। मुद्रा कार्ड का उपयोग देश में कहीं भी किसी भी बैंक के एटीएम या माइक्रो एटीएम से नकदी निकालने और किसी भी पॉइंट-ऑफ-सेल मशीन के माध्यम से भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।
PMMY Business Loan: Who Can Apply?
यह योजना निम्नलिखित के लिए उपलब्ध है:
- छोटी विनिर्माण इकाइयाँ
- व्यापारी और दुकानदार
- खाद्य विक्रेता और फेरीवाले
- मरम्मत की दुकानें (मोबाइल, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स)
- कारीगर और हस्तशिल्प कारीगर
- सेवा प्रदाता (ब्यूटी सैलून, दर्जी, फ़ोटोग्राफ़र, आदि)
पात्र होने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित होना चाहिए:
- 18-65 वर्ष की आयु का भारतीय नागरिक
- गैर-कृषि सूक्ष्म या लघु व्यवसाय चलाना या उसकी योजना बनाना
- किसी भी बैंक का डिफॉल्टर न हो
PMMY Business Loan: योजना के लाभ
- कोई संपार्श्विक आवश्यक नहीं – सूक्ष्म व्यवसायों के लिए आदर्श
- आवेदन प्रक्रिया सरल
- भविष्य के ऋणों के लिए क्रेडिट इतिहास में सुधार
- स्व-रोज़गार को प्रोत्साहित करता है
- महिलाओं और हाशिए पर पड़े समूहों का समर्थन करता है
- मुद्रा लिमिटेड से पुनर्वित्त द्वारा समर्थित, ऋणदाताओं के लिए स्थिरता सुनिश्चित करता है
प्रभाव और पहुँच: आँकड़े क्या कहते हैं
2015 में अपनी शुरुआत के बाद से, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) ने लगभग 45 करोड़ लाभार्थियों (2025 की शुरुआत तक) को ₹24 लाख करोड़ से अधिक के ऋण वितरित किए हैं।
कुछ प्रमुख जानकारी:
- 68% से अधिक लाभार्थी महिलाएँ है
- लगभग 51% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं
- अधिकांश ऋण (लगभग 85%) शिशु श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जो दर्शाता है कि बहुत छोटे उद्यमों को सहायता दी जा रही है।
- यह दर्शाता है कि यह योजना उन वर्गों तक कैसे पहुँच रही है जो पहले औपचारिक ऋण प्रणाली से बाहर थे।

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