प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से जुड़ी खबरें Dr B.R Ambedkar Awas Navinikaran Yojna 2024 Update Coming Soon
Dr B.R Ambedkar Awas Navinikaran Yojna 2024 आवास नवीनीकरण के लिए BPL श्रेणियों के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन हरियाणा SC & BC कल्याण विभाग द्वारा स्वीकार किए जाने हैं। हरियाणा SC & BC कल्याण विभाग Dr B.R Ambedkar आवास नवीनीकरण योजना के आवेदनों के लिए जल्द अधिसूचना प्रकाशित करने वाला है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जल्दी ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। Dr B.R Ambedkar आवास नवीनीकरण योजना 2024 से संबंधित सभी विवरण इस पोस्ट में नीचे दिए गए हैं। आप अधिकारी वेबसाइट से Dr B.R Ambedkar आवास नवीनीकरण योजना 2024 से संबंधित सभी विवरण भी देख सकते हैं। डॉ. बी.आर आवास नवीनीकरण योजना 2024 के अगले नए अपडेट के बारे में पूरी जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट csconlineservice2024.com से नियमित रूप जुड़े रहे। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2024 से संबंधित सभी विवरण जैसे आवेदन पत्र, आयु सीमा, योग्यता और अन्य इस पोस्ट में नीचे दिए गए हैं।
Dr B.R Ambedkar Awas Navinikaran Yojna 2024
विभाग का नाम:- अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय
योजना का नाम:- डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2024
वित्तीय सहायता की राशि:- रु. 80,000/-
योजना का शुभारंभ:- Coming Soon
अम्बेडकर आवास योजना की अंतिम तिथि:-Coming Soon
आधिकारिक वेबसाइट:- saralharyana.gov.in
आवेदन शुल्क:- विभागीय नियमानुसार
योजना के बारे में जानकारी
हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग Dr B.R Ambedkar Awas Navinikaran Yojna के तहत किसी भी अनुसूचित जाति एवं पिछडी जाति के बीपीएल परिवारों को 80,000/-.रूपये सहायता राशि प्रदान करता है। इस योजना के तहत पहले केवल अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के सदस्यों को केवल 50000/- रूपये दिये जाते थे। लेकिन हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने Dr B.R Ambedkar आवास योजना में बदलाव किया है। जिसके अनुसार अब यह योजना सभी बीपीएल परिवारों के लिए 80,000/- रुपये की सहायता राशि के साथ उपलब्ध है। योजना सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास दीवारों में दरार वाला कच्चा मकान या कच्ची छत होनी चाहिए। कुछ अन्य स्थितियों में जहां मरम्मत आवश्यक हो या मकान कच्चा हो और गिरने वाला हो, विभाग इस योजना के तहत 80,000/- रुपये की सहायता प्रदान करता है।
आवश्यक दस्तावेज़
आधार कार्ड
जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित श्रेणियों के लिए)
हरियाणा निवास प्रमाणपत्र/ वोटर कार्ड
बैंक पासबुक (फोटो के साथ)
भूमि प्रमाण/ लाल डोरा रिपोर्ट/लाल डोरा रजिस्ट्ररी
आवदेक/मालिक के साथ मकान का फोटो
मरम्मत का अनुमान
बीपीएल (BPL) राशन कार्ड आगे और पीछे फोटो प्रति।
पात्रता मापदंड
आवेदक अनुसूचित जाति/गैर-अधिसूचित जाति और टपरीवास जाति से संबंधित होना चाहिए या किसी भी श्रेणी/जाति का बीपीएल उम्मीदवार होना चाहिए।
आवेदक का नाम बीपीएल (BPL) सूची में होना चाहिए।
आवेदक के पास दीवारों में दरार वाला कच्चा मकान/ कच्ची छत या मकान कच्चा हो और गिरने वाला हो।
जिस कच्चे मकान की मरम्मत की जानी है वह आवेदक के नाम होना चाहिए और उसे माकन को बने हुए कम से कम दस साल या उससे अधिक समय हो गया हो।
आवेदक को पिछले 10 वर्षों से मरम्मत और निर्माण के लिए हरियाणा के किसी भी विभाग से कोई अनुदान नहीं मिला हो।
आवेदन का ऑनलाइन माध्यम
आपके परिवार पहचान पत्र में चालू एक वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए।
इस लेख में दिए गए आधिकारिक वेबसाइट के ऑनलाइन आवेदन (saralharyana.gov.in/पोर्टल) पर क्लिक करें।
इसके बाद परिवार आईडी दर्ज करने पर आपका पारिवारिक डेटा पोर्टल पर दिखाई देगा। फिर आप अपना आवेदन पत्र पूरा करें। अपने दस्तावेज अपलोड करें।
Dr B.R Ambedkar आवास नवीनीकरण योजना आवेदन फॉर्म और अन्य दस्तावेज एससी/बीसी (SC/BC) समाज कल्याण विभाग में जमा करें।
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