हरियाणा परिवार पहचान पत्र नया लाभार्थी पोर्टल लॉन्च
हरियाणा सरकार सुशासन दिवस के अवसर पर अपने नागरिकों को लाभार्थी पोर्टल समर्पित करेगी। इसका उद्देश्य नागरिकों को अपने डेटा से सशक्त बनाना है। वह इस पोर्टल पर पीपीपी में उपलब्ध अपने सभी विवरण देख सकेंगे। इसके अलावा वह अपने परिवार को मिलने वाली सेवाओं को भी देख सकेंगे। पोर्टल की यूएसपी नागरिकों को वे योजनाएं दिखाना होगा जिनमें वह पात्र है लेकिन उसका लाभ नहीं उठाया है। वह इस पोर्टल से ऑनलाइन सेवाएं भी लागू कर सकेंगे। सभी योजनाओं की पूरी जानकारी हमारे लेख में पढ़ने को मिलेगी।
महत्वपूर्ण लिंक:-https://hreyahs.gov.in/
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लाभार्थी पोर्टल लॉग इन करें
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लाभार्थी पोर्टल (Labharthi Portal) हरियाणा सरकार द्वारा नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी अपनी पात्रता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
लाभार्थी पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएँ:-
- विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी
- योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन
- आवेदन की स्थिति की जाँच
- योजना के तहत मिले लाभ की जानकारी
- शिकायत और सुझाव दर्ज करना
लॉगिन या रजिस्ट्रेशन:-
- लाभार्थी पोर्टल https://atmanirbhar.haryana.gov.in पर जाएं।
- पोर्टल पर अगर पहले से खाता है, तो लॉगिन करें। अगर नहीं है, तो पहले रजिस्ट्रेशन करें।
- आधार नंबर या मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन या रजिस्टर किया जा सकता है।
- लॉगिन के बाद आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं और योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।
लाभार्थी पोर्टल की मुख्य विशेषताएँ:-
ऑनलाइन आवेदन:-
पोर्टल के माध्यम से पात्र लाभार्थी विभिन्न योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए यह पोर्टल तैयार किया गया है।
आवेदन की स्थिति:-
लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति को पोर्टल पर लॉगिन करके ट्रैक कर सकते हैं। इससे उन्हें यह पता चल सकेगा कि उनके आवेदन पर क्या कार्रवाई की जा रही है और कब उन्हें लाभ मिलेगा।
सहायता और समर्थन:-
पोर्टल पर हेल्पडेस्क की सुविधा भी उपलब्ध होती है, जहां से लाभार्थी किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आवेदन के दौरान आ रही किसी समस्या का समाधान, योजना से संबंधित जानकारी आदि।
पारदर्शिता और समय की बचत:-
इस पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है।
विविध योजनाओं का लाभ:-
लाभार्थी पोर्टल पर लॉगिन करके विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, शिक्षा संबंधी छात्रवृत्ति योजनाएं, और कृषि से जुड़ी योजनाएं।
पंजीकरण और लॉगिन प्रक्रिया:-
पंजीकरण:-
सबसे पहले लाभार्थी को पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। इसके लिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर, और अन्य आवश्यक जानकारी भरनी होती है।
लॉगिन:-
पंजीकरण के बाद लाभार्थी अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स (जैसे आधार नंबर या मोबाइल नंबर) के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं।
प्रोफ़ाइल अपडेट:-
लॉगिन करने के बाद लाभार्थी अपनी प्रोफ़ाइल को अपडेट कर सकते हैं और अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि बैंक खाता विवरण, पता, आदि जोड़ सकते हैं।
Pic Credit- atmanirbhar.haryana.gov.in
योजनाओं के लिए आवेदन:-
लॉगिन करने के बाद लाभार्थी विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होता है और फॉर्म को सबमिट करना होता है।
आवेदन की स्थिति की जाँच:-
लाभार्थी पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि उनका आवेदन किस चरण में है।
लाभार्थी पोर्टल के माध्यम से हरियाणा सरकार की कई योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं:-
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना
उद्देश्य:- 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
लाभ:- लाभार्थियों को मासिक भत्ता दिया जाता है।
पात्रता:- हरियाणा के स्थायी निवासी, जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है और जिनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम है।
विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना
उद्देश्य:- विधवा महिलाओं और निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
लाभ:- मासिक पेंशन दी जाती है।
पात्रता:- विधवा महिला होनी चाहिए या फिर परिवार का कोई सदस्य न होने पर महिला निराश्रित मानी जाती है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
उद्देश्य:- गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता।
लाभ:- विवाह के समय शगुन (आर्थिक सहायता) प्रदान किया जाता है।
पात्रता:- हरियाणा के गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है।
सर्व शिक्षा अभियान
उद्देश्य:- सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना।
लाभ:- स्कूल में दाखिला, किताबें, यूनिफॉर्म, मिड-डे मील आदि।
पात्रता:- हरियाणा के सभी बच्चों को 6-14 वर्ष की उम्र में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार।
कन्या सम्मान योजना
उद्देश्य: -लड़कियों की शिक्षा और उनके सामाजिक स्तर में सुधार के लिए आर्थिक सहायता।
लाभ: -छात्रवृत्ति, किताबें, यूनिफॉर्म आदि के लिए वित्तीय सहायता।
पात्रता: -हरियाणा की छात्राएं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ती हैं।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
उद्देश्य: -गरीब परिवारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
लाभ:- बीमा, पेंशन, और अन्य आर्थिक लाभ।
पात्रता:- गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है और जो हरियाणा के निवासी हैं।
Pic Credit- https://pmkisan.gov.in
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN)
उद्देश्य:- छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
लाभ:- किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता, जो तीन किस्तों में दी जाती है।
पात्रता:- छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं
उद्देश्य:- बुजुर्गों, विधवाओं, और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
लाभ:-मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
पात्रता:- हरियाणा के निवासी जो निर्धारित आय और शारीरिक स्थिति के मानदंडों को पूरा करते हैं।
राशन कार्ड से संबंधित योजनाएं
उद्देश्य:- गरीब और वंचित परिवारों को सस्ते दरों पर अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना।
लाभ: -सब्सिडी दरों पर राशन।
पात्रता: -गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार, अंत्योदय परिवार आदि।
श्रमिक कल्याण योजनाएं
उद्देश्य: -निर्माण और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
लाभ: -बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएं, बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता, पेंशन आदि।
पात्रता: -पंजीकृत श्रमिक।
Pic Credit- PM-JAY
चिरायु आयुष्मान भारत योजना
हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो केंद्र सरकार की *आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के साथ समन्वयित है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों को कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। मुख्य विशेषताएँ:-
स्वास्थ्य बीमा कवरेज:-
इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान की जाती है।
यह कवरेज परिवार के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध है, और यह कैशलेस है, यानी अस्पताल में इलाज के समय किसी भी प्रकार की नकद भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है।
पात्रता:-
योजना का लाभ उन परिवारों को मिलता है जो सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) के तहत गरीब और वंचित वर्ग के रूप में चिन्हित किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, हरियाणा सरकार ने अपनी चिरायु योजना के तहत और भी कई अन्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को इस योजना में शामिल किया है।
कवरेज का दायरा:-
योजना के तहत 1,500 से अधिक बीमारियों का उपचार शामिल है, जिनमें से कुछ गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग, आदि भी शामिल हैं।
इसमें प्री-हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट-हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च, सर्जरी, दवाएं, और डायग्नोस्टिक सेवाएं शामिल हैं।
कैशलेस ट्रीटमेंट:-
लाभार्थी को किसी भी पंजीकृत सरकारी या निजी अस्पताल में कैशलेस ट्रीटमेंट मिल सकता है। इसके लिए उन्हें केवल योजना के तहत जारी कार्ड (आयुष्मान कार्ड) को प्रस्तुत करना होता है।
अस्पताल की सूची:-
हरियाणा में सैकड़ों सरकारी और निजी अस्पताल इस योजना के तहत सूचीबद्ध हैं, जहाँ लाभार्थी अपना इलाज करा सकते हैं। इन अस्पतालों की सूची को लाभार्थी पोर्टल या आयुष्मान भारत वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
लाभार्थी कार्ड (आयुष्मान कार्ड):-
पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है, जिसे वे किसी भी पंजीकृत अस्पताल में इलाज के समय दिखाकर कैशलेस सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।
यह कार्ड लाभार्थी की पहचान और योजना के तहत उनके अधिकारों को प्रमाणित करता है।
कैसे करें आवेदन:-
ऑनलाइन पंजीकरण:- लाभार्थी पोर्टल या आयुष्मान भारत की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पात्रता की जाँच की जा सकती है और पंजीकरण किया जा सकता है।
अस्पताल में सहायता:- पंजीकृत अस्पतालों में भी इस योजना के लिए सहायता केंद्र उपलब्ध होते हैं, जहां से आप कार्ड बनवा सकते हैं या योजना से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
योजना के लाभ:-
गरीब और वंचित परिवारों को उच्च-स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ।
गंभीर बीमारियों का मुफ्त और कैशलेस इलाज।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को चिकित्सा खर्च के बोझ से राहत।
सरकार द्वारा नियमित निगरानी और पारदर्शी क्रियान्वयन।
महत्वपूर्ण लिंक:-आयुष्मान भारत योजना पोर्टल](https://www.pmjay.gov.in)
हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही “साइकिल योजना” का उद्देश्य राज्य के छात्रों और मजदूर वर्ग के लोगों को शिक्षा और रोजगार के लिए सुगम आवागमन की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सरकार पात्र लाभार्थियों को मुफ्त या रियायती दरों पर साइकिलें उपलब्ध कराती है, ताकि वे आसानी से अपने कार्यस्थल या स्कूल तक पहुँच सकें।
साइकिल योजना के प्रमुख उद्देश्य:-
शिक्षा में सुधार:-
ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों, खासकर लड़कियों, को स्कूल तक पहुँचने में सुविधा प्रदान करना। इससे छात्राओं की स्कूल ड्रॉपआउट दर को कम करने में मदद मिलती है।
रोजगार में सहायता:-
मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनके कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए परिवहन सुविधा प्रदान करना।
इससे उनकी कार्यस्थल पर पहुँचने की लागत और समय में कमी आती है, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ती है।
लाभार्थी वर्ग:-
यह योजना मुख्य रूप से गरीब छात्रों, विशेषकर लड़कियों, और मजदूरों के लिए है।
इसके अलावा, कुछ जिलों में यह योजना अन्य जरूरतमंद वर्गों के लिए भी लागू होती है।
निःशुल्क या रियायती साइकिल:-
पात्र लाभार्थियों को साइकिल मुफ्त में या बहुत कम दर पर प्रदान की जाती है।
स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए यह सुविधा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें शिक्षा तक आसानी से पहुँचने में मदद करती है।
पात्रता:- इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता शर्तें हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं, जैसे कि परिवार की वार्षिक आय, छात्र की कक्षा, और मजदूर वर्ग का पंजीकरण।
ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है।
आवेदन प्रक्रिया:-
योजना के लिए आवेदन करने के लिए लाभार्थियों को अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय या स्कूल से संपर्क करना होता है।
इसके अलावा, कुछ जिलों में यह सुविधा ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से भी उपलब्ध हो सकती है।
साइकिल का वितरण:-
साइकिल का वितरण स्कूलों या पंचायत स्तर पर किया जाता है।
मजदूर वर्ग के लिए यह वितरण उनके कार्यस्थल या संबंधित सरकारी कार्यालय के माध्यम से होता है।
योजना का प्रभाव:-
शिक्षा में सुधार:- साइकिल योजना के कारण छात्रों की स्कूल में उपस्थिति बढ़ी है, खासकर लड़कियों की। इससे उनकी शैक्षिक प्रदर्शन में भी सुधार हुआ है।
रोजगार में सहायता:- मजदूरों को कार्यस्थल तक पहुंचने में आसानी होने के कारण उनकी कार्यक्षमता बढ़ी है और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
सामाजिक सुधार:- इस योजना ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की सुविधा बढ़ाई है, जिससे समग्र सामाजिक विकास को बढ़ावा मिला है।
हरियाणा के विभिन्न जिलों में इस योजना के कार्यान्वयन में कुछ भिन्नताएँ हो सकती हैं, और यह योजना समय-समय पर सरकार द्वारा संशोधित की जा सकती है।
Pic Credit- https://hreyahs.gov.in
सक्षम युवा योजना
(Saksham Yuva Yojana) हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत, युवाओं को उनके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर विभिन्न कार्यों में अस्थायी रूप से रोजगार प्रदान किया जाता है, साथ ही उन्हें मासिक मानदेय (वजीफा) भी दिया जाता है।
मुख्य विशेषताएँ:-
बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance)
स्नातक पास युवाओं को ₹3,000 प्रति माह, 12वीं पास युवाओं को ₹1,500 प्रति माह और 10वीं पास युवाओं को ₹900 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।
स्नातकोत्तर डिग्री धारकों को ₹3,000 प्रति माह दिया जाता है।
रोजगार का अवसर:-
सक्षम युवा योजना के तहत पंजीकृत युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और पंचायतों में काम करने का मौका मिलता है।
यह काम उनकी शैक्षणिक योग्यता और कौशल के आधार पर दिया जाता है, जिससे वे अनुभव प्राप्त कर सकें।
पात्रता:-
उम्मीदवार हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।उसकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
10वीं, 12वीं, स्नातक, या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।उम्मीदवार को हरियाणा के रोजगार विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
वह किसी अन्य नौकरी में कार्यरत न हो और न ही किसी अन्य सरकारी योजना का लाभार्थी हो।
कार्य की अवधि:-
उम्मीदवार को प्रति माह 100 घंटे कार्य करना होगा, जो लगभग 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से होता है।
यह कार्य अस्थायी होता है और नियमित नौकरी प्राप्त होने तक जारी रहता है।
मानदेय का भुगतान:- युवाओं को सरकार द्वारा प्रतिमाह वजीफा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है, साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्य का भी भुगतान किया जाता है।
ऑनलाइन पंजीकरण:-
इच्छुक युवा हरियाणा सरकार के रोजगार पोर्टल (HREX) पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
पंजीकरण के समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता, निवास प्रमाण, और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं।
कार्य आवंटन:-
पंजीकरण के बाद योग्य उम्मीदवारों को सरकारी विभागों में कार्य आवंटित किया जाता है। कार्य की प्रकृति और स्थान उनके निवास और योग्यता के आधार पर होता है।
मानदेय और कार्य की निगरानी:-
सरकार द्वारा कार्य की निगरानी की जाती है और समय-समय पर कार्य की समीक्षा की जाती है। इसके बाद मानदेय का भुगतान किया जाता है।
योजना के लाभ:-
रोजगार के अवसर:
शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता और कार्य अनुभव मिलता है, जिससे वे भविष्य में स्थायी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।
आर्थिक सुरक्षा:-
बेरोजगारी भत्ता और मानदेय से युवाओं को आर्थिक सुरक्षा मिलती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनते हैं।
सामाजिक सुधार:-
इस योजना ने बेरोजगारी दर को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आए हैं।
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हेल्पलाइन
पीपीपी ग्राहक सेवा : : 0172-4880500
ईमेल: grievances-hppa.crid@hry.gov.in:
9:00 सुबह – 6:00 शाम (सोमवार से शनिवार)
9888633322