Saral Haryana Education Loan Scheme भारत में पढ़ाई के लिए ₹1,000,000 तक और विदेश में पढ़ाई के लिए ₹2,000,000 तक का लोन, जिस पर सालाना 4% (लड़कियों के लिए 3.5%) ब्याज दर
Saral Haryana Education Loan Scheme निगम एससी/एसटी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला समुदाय के सदस्यों को स्नातक और उच्च स्तर (ग्रेजुएशन/पोस्ट ग्रेजुएशन/डॉक्टरेट) पर व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्रदान करता है। Education Loan योजना के तहत, भारत में अधिकतम 1,000,000 रुपये और विदेश में 2,000,000 रुपये का ऋण 4% वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है, जबकि लड़कियों के लिए ब्याज दर 3.5% है।
हरियाणा राज्य के कई निगम अलग-अलग शिक्षा लोन स्कीम देते हैं, जो एससी/एसटी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला जैसे खास समूह को शामिल करते हैं। ये स्कीम भारत और विदेश में प्रोफेशनल/टेक्निकल पढ़ाई के लिए फाइनेंशियल मदद देती हैं, अक्सर ब्याज रियायती या कम ब्याज दर के साथ। ये मुख्य रूप से Application for Education Loan Scheme – Credit Line 2 for Minority Community अंत्योदय-सरल पोर्टल के ज़रिए मिलती हैं, और ज़्यादातर एप्लीकेशन के लिए परिवार पहचान पत्र (PPP ID) ज़रूरी होता है। इनमें फीस, किताबें और रहने के खर्च जैसे खर्चे शामिल होते हैं। मुख्य स्कीम में सफाई कर्मचारियों (HSFDC), दिव्यांग व्यक्तियों (DEPwD), अल्पसंख्यकों (HBCL), पिछड़े वर्गों (HBCL), और महिलाओं (HWDC) के लिए स्कीम शामिल हैं।
Saral Haryana Education Loan Scheme प्रमुख योजनाएं और लाभ:
Saral Haryana Education Loan Scheme छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस योजना के मुख्य पहलुओं और इसके लाभों पर चर्चा की जाएगी।
- पिछड़े वर्गों (BC) के लिए: SC/BC छात्रों के लिए HSFDC/NSFDC/NSFDC के ज़रिए लोन, जिसकी रकम ₹1,000,000 (भारत) / ₹2,000,000/- (विदेश) तक या खास कॉर्पोरेशन के आधार पर ज़्यादा हो सकती है, इसके लिए कम पारिवारिक आय 3 लाख/- ज़रूरी है।
- NSKFDC योजना (सफाई कर्मचारियों के लिए): प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्स के लिए ₹10 लाख (भारत) / ₹20 लाख (विदेश) तक का लोन।
- अल्पसंख्यकों: मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन छात्रों के लिए प्रोफेशनल कोर्स के लिए क्रेडिट लाइन, जिसमें कम ब्याज दर (जैसे, 3%) पर ₹10 लाख (भारत) / ₹20 लाख (विदेश) तक का लोन मिलता है।
- महिलाओं के लिए: हरियाणा महिला विकास निगम उच्च शिक्षा (ग्रेजुएशन/पोस्ट ग्रेजुएशन/डॉक्टरेट) करने वाली महिलाओं को सब्सिडी (3.5% ब्याज) देता है।
- दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) के लिए: 40%+ विकलांगता वाले योग्य व्यक्तियों के लिए ₹50 लाख तक का लोन, ₹15 लाख से ज़्यादा के लोन के लिए आधार कार्ड ज़रूरी है।
हरियाणा शिक्षा ऋण योजना, Saral Haryana Education Loan Scheme का विवरण और लाभ
हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, हरियाणा शिक्षा ऋण योजना, छात्रों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत, छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

Haryana Education Loan का उद्देश्य और लक्षित समूह
- Saral Haryana Education Loan Scheme का मुख्य उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना है। यह योजना विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए लाभदायक है।
- Haryana Education Loan योजना के तहत, छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है जिससे वे अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर सकें।
लोन की रकम और लिमिट – भारत और विदेश में
- भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकतम ऋण राशि 1000000 रुपये है, जबकि विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह राशि 2000000 रुपये है। यह राशि छात्रों को उनकी शिक्षा के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
ब्याज दर और छात्राओं के लिए विशेष छूट
- Haryana Education Loan Scheme के तहत, लड़कियों के लिए ब्याज दर 3.5% है, जबकि सामान्य छात्रों के लिए यह 4% है। लड़कियों के लिए विशेष छूट उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में और अधिक प्रोत्साहित करती है।
शिक्षा के लिए ऋण पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया
- शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करने से पहले, छात्रों को पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। यह जानकारी छात्रों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी और आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाएगी।
हरियाणा शिक्षा ऋण योजना के तहत पात्रता की शर्तें निम्नलिखित हैं:
- शैक्षिक योग्यता:- आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान ग्रेजुएट/उच्च स्तर पर प्रोफेशनल/टेक्निकल शिक्षा में प्रवेश मिला होना चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश पात्रता की एक महत्वपूर्ण शर्त है।
आय सीमा और अन्य मानदंड
- आवेदक की पारिवारिक आय एक निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सीमा हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है।
Haryana Education Loan Scheme आवश्यक दस्तावेज
आवेदन प्रक्रिया के दौरान व्यक्तिगत दस्तावेज में निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
आधार कार्ड,
शैक्षिक प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र
हरियाणा का स्थायी निवासी।
परिवार पहचान पत्र (PPP ID)।
पारिवारिक आय विवरण प्रमाण पत्र।
जैसे व्यक्तिगत दस्तावेज आवश्यक हैं।
हरियाणा शिक्षा ऋण योजना (Saral Haryana Education Loan Scheme) आवेदन प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया के चरण
आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जा सकती है:
- ऑनलाइन पोर्टल अंत्योदय-सरल पोर्टल पर जाएं, और आवेदन पत्र भरें।
- रजिस्टर करें: saralharyana.gov.in पर जाएं और नए यूज़र के तौर पर रजिस्टर करें।
- लॉग इन करें: अपने क्रेडेंशियल से साइन इन करें, लॉग इन करें और विशिष्ट शिक्षा ऋण योजना खोजें।
- योग्यता जांचें: अपनी कैटेगरी (SC, BC, अल्पसंख्यक, महिला, विकलांग) और आय के मापदंडों को वेरिफाई करें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें: ऑनलाइन फॉर्म पूरा करें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- PPP ID प्राप्त करें: सुनिश्चित करें कि आपके पास एक वैध परिवार पहचान पत्र (PPP ID) है।
- आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
- आवेदन ट्रैक करें: अपने आवेदन की स्थिति की निगरानी के लिए पोर्टल का उपयोग करें। स्टेटस चेक करने के लिए पोर्टल पर या SMS के ज़रिए अपनी एप्लीकेशन ID का इस्तेमाल करें।
- आवेदन पत्र की प्रति और रसीद सुरक्षित रखें।
- आवेदन जमा करने के बाद, आवेदक को अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त होगी। यदि आवश्यक हुआ, तो अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज जमा करने के लिए कहा जा सकता है।
ऋण चुकौती, मोरेटोरियम अवधि
हरियाणा शिक्षा ऋण योजना के तहत, छात्रों को ऋण चुकौती के लिए कई विकल्प प्रदान किए जाते हैं। मोरेटोरियम अवधि के दौरान, छात्रों को ऋण चुकौती की आवश्यकता नहीं होती है। यह अवधि पाठ्यक्रम की अवधि और अतिरिक्त 6 महीने के लिए होती है, जिससे छात्रों को अपने करियर को स्थापित करने में मदद मिलती है।
- हरियाणा सरकार ऋण योजना के तहत, ब्याज दरें प्रतिस्पर्धी हैं और छात्रों के लिए विशेष छूट प्रदान की जाती है।
- एजुकेशन लोन स्कीम के तहत, छात्रों को ऋण चुकौती के लिए लचीलापन प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में मदद मिलती है।
- हरियाणा शिक्षा लोन स्कीम के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप आधिकारिक वेबसाइट पर saralharyana.gov.in पर जाएं ।
- हरियाणा एजुकेशन लोन स्कीम के तहत, छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है।

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आधिकारिक वेबसाइट:- Click Here
FAQ
Q.1. हरियाणा शिक्षा ऋण योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि क्या है?
Ans. हरियाणा शिक्षा ऋण योजना के तहत, भारत में अधिकतम ऋण राशि 1000000 रुपये है, जबकि विदेश में यह 2000000 रुपये है।
Q.2. Haryana Education Loan Scheme में लड़कियों के लिए ब्याज दर क्या है?
Ans. Education Loan Scheme में लड़कियों के लिए ब्याज दर 3.5% है, जबकि सामान्य छात्रों के लिए यह 4% है।
Q.3. शिक्षा ऋण के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?
Ans. शिक्षा ऋण के लिए पात्रता मानदंड में शैक्षिक योग्यता, आय सीमा, और अन्य मानदंड जैसे कि भारतीय नागरिक होना, आमतौर पर 18-35 साल की उम्र के बीच होना, 12वीं क्लास पास होना, और किसी मान्यता प्राप्त कोर्स (अंडरग्रेजुएट/पोस्टग्रेजुएट/टेक्निकल) में एडमिशन मिलना, साथ ही पिछले सालों में अच्छा एकेडमिक परफॉर्मेंस होना (जैसे, 10वीं/12वीं क्लास में कम से कम 50-60% मार्क्स)।
Q.4. Education Loan आवेदन प्रक्रिया के दौरान किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
Ans. आवेदन प्रक्रिया के दौरान, व्यक्तिगत दस्तावेज, शैक्षिक दस्तावेज, और आय संबंधित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र, हरियाणा का स्थायी निवासी, परिवार पहचान पत्र (PPP ID), पारिवारिक आय विवरण प्रमाण पत्र।
Q.5. Haryana Education Loan Scheme मोरेटोरियम अवधि क्या है?
Ans. मोरेटोरियम अवधि के दौरान, छात्रों को ऋण चुकौती की आवश्यकता नहीं होती है। यह अवधि पाठ्यक्रम की अवधि और अतिरिक्त 6 महीने के लिए होती है।
Q.6. Haryana Education Loan चुकौती कैसे की जाती है?
Ans. मॉरटोरियम अवधि: कोर्स पूरा होने के बाद 6 महीने या नौकरी मिलने के 6 महीने बाद, जो भी पहले हो, चुकौती शुरू होती है, जिसमें इस दौरान के ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। ऋण को 15 साल (180 EMI) तक की अवधि के लिए EMI में बांटा जाता है । ऑटो-डेबिट (NACH/ECS): बैंक खाते से स्वचालित रूप से भुगतान कट जाते हैं, NEFT/RTGS: आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। चेक के माध्यम से भुगतान. NSFDC योजना (NSKFDC के तहत): इस योजना में, 20 तिमाही (5 साल) में भुगतान होता है, और डिप्लोमा/डिग्री पर एक टैग होता है जो चुकौती दायित्व को दर्शाता है।
Q.7. हरियाणा शिक्षा ऋण योजना के लिए कैसे आवेदन करें?
Ans. हरियाणा शिक्षा ऋण योजना के लिए आवेदन करने के लिए, छात्रों को ऑनलाइन saralharyana.gov.in या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन जमा करना होता है, जिसमें आवश्यक दस्तावेजों और जानकारी की आवश्यकता होती है।