Application for Agriculture Machinery and Equipment for 50% Subsidy under Crop Residue Management (CRM)

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Application for Agriculture Machinery and Equipment

Application for Agriculture Machinery and Equipment for 50% Subsidy: रबी और खरीफ फसलों के लिए Agricultural Income बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, वर्तमान रबी एवं खरीफ सीजन के दौरान MFMB पोर्टल पर पंजीकृत किसान तथा जिन किसानों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान उसी उपकरण पर सब्सिडी का लाभ नहीं लिया है, वे आवेदन करने के पात्र हैं (अधिकतम 2 प्रकार की मशीनें)।

Application for Agriculture Machinery and Equipment

Application for Agriculture Machinery and Equipment for 50% Subsidy under Crop Residue Management (CRM) योजना चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में डीएलईसी द्वारा ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। चयन के बाद किसान बातचीत के बाद अपनी पसंद के निर्माता/डीलर से मशीनें खरीद सकते हैं। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण संस्थानों द्वारा परीक्षण की गई मशीनें ही योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इसलिए किसान यह सुनिश्चित करें कि खरीदी गई मशीनें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण संस्थानों द्वारा परीक्षण की गई हों। खरीद के बाद डीएलईसी द्वारा गठित समिति द्वारा मशीनों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

Application for Agriculture Machinery and Equipment 50% सब्सिडी योजना

नीचे दी गई मशीनों पर सरकार दे रही है आर्थिक सहायता:

मशीनों के नाम और उन पर मिलने वाली अधिकतम सब्सिडी (मशीन का 50% जो भी कम हो):

क्रमांक अनुसार उपकरण का नाम:

1. सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर SMS) – ₹54,290

2. हैप्पी सीडर / स्मार्ट सीडर

  • 09 टाइन – ₹74,000
  •  10 टाइन – ₹76,500
  •  11 टाइन – ₹78,500
  • 12 टाइन – ₹82,000

3. स्मार्ट सीडर

  • a. 09 टाइन 50% 74,000
  • b.10 टाइन 50% 76,500
  • c. 11 टाइन 50% 78,500
  • d. 12 टाइन 50% 82,000

4. धान का भूसा चॉपर/श्रेडर/मल्चर (पराली काटने वाली मशीन)

a. माउंटेड प्रकार (स्ट्रॉ चॉपर और मल्चर)

  •  5 फीट – ₹74,000
  •  6 फीट – ₹78,000
  •  7 फीट – ₹82,000
  •  8 फीट – ₹86,500
  •  ट्रेल्ड टाइप – ₹1,34,000

 5. श्रब मास्टर / रोटरी स्लैशर – ₹22,375

 6. हाइड्रोलिक रिवर्सिबल हल (MB Plough)

  •  2 बॉटम – ₹50,000
  •  3 बॉटम – ₹62,500
  •  4 बॉटम – ₹75,000

 7. ज़ीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल

  • 9 टाइन – ₹22,500
  •  11 टाइन – ₹25,600
  •  13 टाइन – ₹28,000
  •  15 टाइन – ₹30,000

8. सुपर सीडर – ₹1,05,000

9. सरफेस सीडर – ₹35,200

11. बेलर मशीनें (पराली की गांठ बनाने वाली):

  • छोटा बेलर (16kg तक) – ₹1,50,000
  •  मीडियम बेलर (16–25kg) – ₹1,50,000
  •  बड़ा बेलर (180–200kg) – ₹9,00,000
  • चौकोर बेलर (18–20kg) – ₹6,00,000

12. स्ट्रॉ रेक (पराली इकट्ठा करने वाली मशीन):

  • छोटा रेक (गियरबॉक्स के बिना) – ₹50,000
  • बड़ा रेक (PTO से चलने वाला) – ₹1,50,000

 13. फसल काटने की मशीन (Crop Reaper):

  • ट्रैक्टर माउंटेड – ₹37,500
  • खुद से चलने वाली – ₹62,500
  • रीपर-कम-बाइंडर (3 पहिए?.. वाली) – ₹1,75,000
  • रीपर-कम-बाइंडर (4 पहिए वाली) – ₹2,50,000

14. ट्रैक्टर माउंटेड लोडर (बिना ट्रैक्टर के) – ₹2,44,000

15. ट्रैक्टर से चलने वाली टेडर मशीन (सूखी घास फैलाने वाली) – ₹2,09,600

Application for Agriculture Machinery and Equipment
Pic Credit-https://agriharyana.gov.in/

Application for Agriculture Machinery and Equipment सब्सिडी योजना उद्देश्य:

Application for Agriculture Machinery and Equipment बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी पर कृषि उपकरण के लिए उत्पादकता में सुधार, श्रम निर्भरता को कम करने और विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के बीच मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 40-50% सब्सिडी पर आधुनिक कृषि मशीनरी तक पहुंच प्रदान करना।

  • रबी 2024–25
  • खरीफ 2025
  • लाभार्थी आधार: MFMB पोर्टल पर पंजीकृत किसान।

फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम वर्ष 2025-26 में आवेदन करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश:-

  • > आवेदन करने हेतु मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर खरीफ सीजन 2024 या रबी सीजन 2025 में पंजीकरण होना अनिवार्य है ।
  • > एक परिवार पहचान पत्र (फैमिली आई॰० डी०) से केवल एक सदस्य ही आवेदन कर सकता है।
  • > एक किसान 4 मशीनों के लिए आवेदन कर सकता है किन्तु एक ही मशीन पर सब्सिडी दी जाएगी ।
  • > किसान कृषि यंत्र जैसे हैप्पी सीडर/स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर, सरफ़ेस सीडर, सुपर एस॰एम॰एस॰, पेड्डी स्ट्रा चोपर/मल्चर/श्रेड्डुर, श्रब मास्टर/रोटरी स्लेसर, हाईड्रोलिक रिवेर्सिबल एम॰बी॰प्लो°, जीरो ड्रिल सिड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, बेलिंग मशीन, स्ट्रा रेक, क्रॉप रिपर (ट्रैक्टर चालित, स्वयं चालित 3 या 4 पहिया शामिल है) ट्रैक्टर माउटिड लोडर (बिना ट्रैक्टर के), ट्रैक्टर चालित टेड्डर मशीन के लिए आवेदन कर सकता है ।
  • > ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु आवेदनकर्ता के नाम हरियाणा राज्य में पंजीकृत ट्रैक्टर की वैध आर.सी. होना अनिवार्य है ।
  • > किसान के नाम पैन कार्ड होना अनिवार्य है ।
  • > किसान पिछले 3 वर्ष के दौरान अनुदान ले चुके कृषि यंत्र पर दोबारा आवेदन करने का पात्र नही होगा ।
  • > अनुसूचित जाति के आवेदनकर्ता के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है ।
  • > लघु व सीमांत श्रेणी किसान का लाभ लेने के लिए स्वयं किसान के नाम 5 एकड़ /2.5 एकड़ से कम जमीन नाम होना अनिवार्य है। माता/पिता, पति पत्नी व भाई के नाम की जमीन नही मान्य नही होगी ।
  • > किसान द्वारा गलत जानकारी व गलत दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करने की स्थिति में किसान का आवेदन रद्ध कर दिया जाएगा ।
  • > विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20.08.2025 । कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नही होगा ।

Eligibility Criteria:

  • किसान को वर्तमान रबी (2024-25) या खरीफ (2025) सीजन के दौरान MFMB पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
  • पिछले 3 वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) में एक ही उपकरण पर सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया होना चाहिए।
  • किसान योजना के तहत अधिकतम 2 अलग-अलग प्रकार की मशीनों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • आधार से जुड़ा बैंक खाता और भूमि स्वामित्व/पट्टा प्रमाण पत्र आवश्यक है। भूमि स्वामित्व प्रमाण और आधार से जुड़ा बैंक खाता।

Preference:

  • एससी/एसटी, महिलाएँ और छोटे/सीमांत किसान।
  • वर्षा आधारित या पिछड़े जिलों के किसान।
मशीन का प्रकार अनुमानित लागत सब्सिडी (%) लाभार्थी अंशदान
Tractor (Below 40 HP) ₹4,50,000 40% ₹2,70,000
Power Tiller ₹1,20,000 50% ₹60,000
Seed-cum-Fertilizer Drill ₹60,000 50% ₹30,000
Rotavator ₹90,000 40% ₹54,000
Reaper ₹85,000 50% ₹42,500
Multi-Crop Thresher ₹1,50,000 40% ₹90,000

Implementation mechanism:

Agricultural Income बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी पर कृषि उपकरण के लिए MFMB पोर्टल के माध्यम से आवेदन:

  • किसान Online या CSC के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
  • उपलब्धता, बुकिंग और सब्सिडी पात्रता की वास्तविक समय ट्रैकिंग।

सत्यापन और अनुमोदन:

  • भूमि रिकॉर्ड, आधार और मशीनरी स्वामित्व इतिहास की क्रॉस-चेकिंग।
  • MFMB डेटाबेस एनालिटिक्स का उपयोग करके सुनिश्चित करें कि कोई दोहराव न हो।

मशीन डिलीवरी और उपयोग:

  • अधिकृत डीलरों/विक्रेताओं के माध्यम से वितरित।
  • क्षेत्र निरीक्षण के माध्यम से उपयोग और स्थिति दर्ज की गई।

दोहराए गए लाभार्थियों की निगरानी:

  • एक ही प्रकार की मशीन पर कई बार सब्सिडी का लाभ उठाने वाले किसानों की जाँच करें।
  • ऑडिट/समीक्षा के लिए प्रविष्टियों को चिह्नित करें।
ज़िला लाभार्थियों की संख्या वितरित मशीनें कुल वितरित सब्सिडी Repeat Availment Cases
Gwalior 1,200 1,350 ₹5.2 Cr 45
Sehore 950 1,020 ₹3.8 Cr 30
Balaghat 800 890 ₹3.1 Cr 22

Agricultural Income बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी पर कृषि उपकरण के लिए प्राकृतिक खेती के तरीकों को एक स्थायी और पुनर्योजी कृषि मॉडल के रूप में बढ़ावा देना, मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, किसान कल्याण (किसान कल्याण) और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।

Agricultural Income के लिए कृषि उपकरण सब्सिडी योजना पहल के मुख्य घटक:

  1. प्राकृतिक खेती के तरीकों को बढ़ावा देना
  • शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF), जैविक इनपुट और जैव-उर्वरकों को प्रोत्साहित करना।
  • रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करना।
  • कृषि पारिस्थितिकी आधारित खेती प्रणाली शुरू करना।
  1. किसान जागरूकता और क्षमता निर्माण
  • प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षेत्र प्रदर्शन और किसान फील्ड स्कूल (FFS) आयोजित करना।
  • स्थानीय संसाधन व्यक्ति और मास्टर प्रशिक्षक विकसित करना।
  • प्रसार के लिए रेडियो, मोबाइल ऐप और सामुदायिक आउटरीच का उपयोग करना।
  1. बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करना
  • प्राकृतिक इनपुट उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करना (जैसे, जीवामृत, बीजामृत)।
  • विकेंद्रीकृत खाद और वर्मीकल्चर इकाइयाँ स्थापित करें।
  • सामुदायिक बीज बैंकों और पारंपरिक बीज किस्मों को बढ़ावा दें।
  1. वित्तीय प्रोत्साहन और बाजार संबंध
  • इनपुट उत्पादन और प्रमाणन के लिए प्रोत्साहन/सब्सिडी।
  • प्राकृतिक खेती के क्लस्टर और मूल्य श्रृंखलाएँ विकसित करें।
  • सीधे उपभोक्ता मॉडल (जैसे, किसान बाजार, ई-कॉमर्स) की सुविधा प्रदान करें।
  1. मृदा स्वास्थ्य और पर्यावरण निगरानी
  • नियमित मृदा परीक्षण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाना।
  • कृषि वानिकी, जल संचयन और कवर फ़सल को प्रोत्साहित करें।
  • कार्बन पृथक्करण और जलवायु लचीलापन संकेतकों की निगरानी करें।
  1. किसान कल्याण (किसान कल्याण)
  • मूल्य आश्वासन और फसल बीमा के माध्यम से न्यूनतम आय सुरक्षा सुनिश्चित करें।
  • ऋण, विस्तार सेवाओं और स्वास्थ्य बीमा तक पहुँच।
  • विविध आजीविका को बढ़ावा दें (जैसे, पशुपालन, कृषि प्रसंस्करण)।
  • अपेक्षित परिणाम
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Application for Agriculture Machinery and Equipment उपकरण सब्सिडी योजना 5 वर्षों में रासायनिक इनपुट के उपयोग में 50% की कमी।

  • मृदा कार्बनिक पदार्थ और जैव विविधता में वृद्धि।
  • कम लागत और प्रीमियम बाजार पहुंच के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करना।
  • ग्रामीण समुदायों के लिए बेहतर खाद्य और पोषण सुरक्षा।
  • हितधारक और भागीदार
  • कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
  • राज्य कृषि विश्वविद्यालय
  • कृषि विज्ञान केंद्र (KVK)
  • किसान उत्पादक संगठन (FPO)
  • NGO और नागरिक समाज संगठन
  • निजी क्षेत्र (मूल्य श्रृंखला विकास के लिए)
  • निगरानी और मूल्यांकन
  • प्राकृतिक खेती मिशन निदेशालय की स्थापना।
  • GIS मैपिंग, प्रभाव अध्ययन और फीडबैक लूप के माध्यम से प्रगति को ट्रैक करें।
  • दीर्घकालिक प्रभाव मूल्यांकन के लिए अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग करें।
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Application for Agriculture Machinery and Equipment सब्सिडी (रबी और खरीफ सीजन) के लिए आवेदन कैसे करें

MFMB पोर्टल के माध्यम से चरण-दर-चरण आवेदन प्रक्रिया:

  • आधार या मोबाइल का उपयोग करके MFMB पोर्टल पर पंजीकरण/लॉगिन करें।
  • पात्र सूची से अधिकतम 2 मशीन प्रकार चुनें।
  • आवश्यक दस्तावेज जमा करें (भूमि प्रमाण, पिछली सब्सिडी स्थिति, बैंक विवरण)।
  • कृषि विभाग द्वारा आवेदन का सत्यापन।
  • अनुमोदन पर, अधिकृत डीलर के माध्यम से मशीन बुक की जाती है; सत्यापन के बाद सब्सिडी जमा की जाती है।

आधिकारिक वेबसाइट आवेदन प्रक्रिया

  • आधिकारिक वेबसाइट MFMB पोर्टल पर जाएँ https://mfmb.gov.in
  • लॉगिन या रजिस्टर करें “किसान लॉगिन” पर क्लिक करें।
  • अपना आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।

यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो “नया पंजीकरण” चुनें और बुनियादी विवरण भरें:

  • किसान का नाम
  • पिता का नाम
  • आधार संख्या
  • भूमि स्वामित्व विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण (IFSC के साथ)

मशीनरी चुनें

  • पात्र सूची में से अधिकतम दो मशीन प्रकार चुनें।
  • सुनिश्चित करें कि आपने पिछले 3 वर्षों में एक ही मशीन के लिए सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया है।

आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें (स्कैन की गई प्रतियाँ)

  • आधार कार्ड
  • भूमि स्वामित्व/लीज़ दस्तावेज़
  • पिछली सब्सिडी घोषणा (यदि आवश्यक हो)
  • बैंक पासबुक (खाता विवरण वाला पहला पृष्ठ)

आवेदन जमा करें

  • अपने आवेदन की समीक्षा करें और सबमिट पर क्लिक करें।
  • आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण एसएमएस और आवेदन आईडी भेजी जाएगी।

सत्यापन प्रक्रिया

  • जिला कृषि विभाग द्वारा आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा।
  • अनुमोदन के बाद, आपको मशीन बुकिंग के लिए आगे बढ़ने के लिए सूचित किया जाएगा।

मशीन बुकिंग और डिलीवरी

  • पोर्टल पर सूचीबद्ध विक्रेताओं के माध्यम से अनुमोदित मशीन बुक करें।
  • फ़ील्ड सत्यापन के बाद, सब्सिडी आपके बैंक खाते में जमा हो जाती है।

Important Links:

Section             :                Link

official website: https://agriharyana.gov.in/mechschemes

Farmer Registration/Login: Registration / Login

Check Eligibility/Status: Click Here

Search/Find Your Details: Click Here

Self-declaration/Undertaking (PDF):  Click Here

Toll-Free Helpline: 1800 180 2117 Monday to Friday Time: 9:00AM – 5:00PM

Challenges:

  • एक ही मशीन पर सब्सिडी के दोहरे दावे।
  • कुछ क्षेत्रों में सब्सिडी राशि का विलंबित वितरण।
  • दूरदराज के गांवों में जागरूकता का अभाव।
  • प्राकृतिक खेती – सतत कृषि रणनीतियों को बढ़ावा देना और किसान कल्याण

Note:

  • एससी/एसटी, महिलाओं और छोटे/सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • पिछले 3 वर्षों में एक ही मशीन पर सब्सिडी का लाभ उठाने वाले किसान उस उपकरण के लिए फिर से पात्र नहीं होंगे।
  • संयुक्त भूमि रखने वाले एक ही परिवार के कई किसान भूमि सत्यापन के अधीन व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकते हैं।

संपर्क और सहायता:

ऑफ़लाइन सहायता और आवेदन ट्रैकिंग के लिए जिला कृषि कार्यालय।

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE, HARYANA

Krishi Bhawan, Sector 21, Budanpur, Panchkula-134117 (Haryana)

  •   📞.0172-2571544
  •   📞.0172-2563242

Toll Free Number

1800 180 2117

Monday to Friday

Time: 9:00AM – 5:00PM

 

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