उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड आवेदक (केवल महिला) की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

इस योजना के तहत पात्र परिवारों को मुफ़्त एलपीजी कनेक्शन के साथ-साथ सुरक्षा किट भी दी जाती है। लाभार्थियों को गैस सिलेंडर भरवाने के लिए सब्सिडी भी दी जाती है।

निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित वयस्क महिला – एससी, एसटी, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), सबसे पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), अंत्योदय अन्न योजना

(एएवाई), चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियाँ, वनवासी, द्वीपों और नदी द्वीपों में रहने वाले लोग, एसईसीसी परिवार (एएचएल टीआईएन) के तहत सूचीबद्ध परिवार या 14 सूत्री घोषणा के अनुसार कोई भी गरीब परिवार।

पात्र होने के लिए, परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी में आना चाहिए और उनके पास पहले से एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।

इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना, समय की बचत करना, कठिन परिश्रम को कम करना तथा स्वच्छ खाना पकाने वाली ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है

सरकार एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी देती है, जिससे कम आय वाले परिवारों के लिए यह ज़्यादा किफ़ायती हो जाता है। यह राशि एलपीजी के बाज़ार मूल्य के आधार पर अलग-अलग होती है।

2023 तक पीएमयूवाई के तहत लाखों एलपीजी कनेक्शन वितरित किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ खाना पकाने वाले ईंधन की पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

आवश्यक दस्तावेज पहचान के प्रमाण के रूप में आवेदक का आधार कार्ड जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है, वहां से जारी राशन कार्ड दस्तावेज क्रमांक 3 में दर्शाए गए लाभार्थी और वयस्क परिवार के सदस्यों का आधार बैंक खाता संख्या और IFSC परिवार की स्थिति का समर्थन करने के लिए पूरक KYC।