मुंबई की एक अदालत ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को अवमानना नोटिस जारी किया है, क्योंकि यूट्यूब ने एनजीओ ध्यान फाउंडेशन और इसके संस्थापक योगी अश्विनी को निशाना बनाने वाले कथित रूप से अपमानजनक वीडियो को हटाने के अपने पहले के आदेश का पालन नहीं किया है।

21 नवंबर को, बैलार्ड पियर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सवाल किया कि मार्च 2023 के निर्देश का पालन न करने के लिए यूट्यूब के खिलाफ पिचाई के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए

एनजीओ के वकील राजू गुप्ता ने अदालत के समक्ष तर्क दिया, "गूगल विलंब की रणनीति अपना रहा था और कमजोर आधार पर स्थगन की मांग कर रहा था, जबकि ध्यान फाउंडेशन और योगी अश्विनी जी के बेदाग चरित्र और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा रहा था।"

अवमानना याचिका में कहा गया है कि गूगल ने हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए जानबूझकर वीडियो को नहीं हटाया।

यहां की एक स्थानीय अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद यूट्यूब पर एक गैर सरकारी संगठन और एक आध्यात्मिक नेता के खिलाफ अपमानजनक और अश्लील वीडियो को कथित तौर पर नहीं हटाने के लिए गूगल को नोटिस जारी किया है।

जबकि अवमानना याचिका पिछले साल अक्टूबर में दायर की गई थी, पिछले हफ्ते जारी किए गए नोटिस में एनसीओ ने कहा कि गूगल ने जानबूझकर और जानबूझकर उस वीडियो को नहीं हटाया, जिसमें झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोप थे जो इसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे थे

प्लेस ने कहा, "गूगल की रणनीति अपनाई जा रही थी और सुशांत आधारों पर स्टैगन की मांग की जा रही थी, जबकि ध्यान फाउंडेशन और योगी अश्विनी जी के बेदाग चरित्र और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा रहा था।"

यूट्यूब ने आईटी अधिनियम के तहत मध्यस्थ प्रतिरक्षा का दावा करते हुए तर्क दिया कि मनाही अधिनियम की धारा 69-ए में सूचीबद्ध स्थान के अंतर्गत नहीं है। स्पाइडर ने कहा कि ऐसी प्रतिभाओं को सिविल कोर्ट में दिखाया जाना चाहिए, न कि क्रिमिनल कोर्ट में।

पशु कल्याण संगठन मेडिटेशन फाउंडेशन ने अक्टूबर 2022 में एक राइडर याचिका ग्रुप की स्थापना की, जिसमें यूट्यूब वीडियो के कॉन्स्टेंट ग्रुप द्वारा दिया गया तर्क, यहां तक कि भारत के बाहर भी, उसकी प्रतिष्ठा के लिए सुपरस्टार और स्टूडेंट हैं।